गौतमबुद्ध नगर: में इस शादी और न्यू ईयर पार्टी सीजन में शराब परोसने वालों को अब अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी. जिले के आबकारी विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में जिले के सभी बैंक्वेट हॉल, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए) और अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशनों (एओए) को नोटिस जारी किए गए हैं.
कॉकटेल पार्टी के लिए एक दिन का लाइसेंस जरूरी
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विवाह सीजन मंगलवार से शुरू हो रहा है, और इन आयोजनों में शराब परोसने की परंपरा रही है. इसके अलावा नए साल की पार्टियों की तैयारियां भी जोरों पर हैं. ऐसे में शराब परोसने के लिए एक दिन का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी कीमत 11,000 रुपये तय की गई है. लाइसेंस के बिना शराब परोसने वाले आयोजकों के खिलाफ जुर्माना और एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी.
देर रात पार्टियों के लिए विशेष अनुमति जरूरी
इसके अलावा, जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस के किसी भी पार्टी में शराब परोसने पर जुर्माना और एफआईआर का प्रावधान किया गया है. सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. शादी और न्यू ईयर की पार्टियों के दौरान यदि देर रात तक कार्यक्रम जारी रखने की योजना है, तो विशेष अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा. किसी भी बार या क्लब के अलावा, रात 12 बजे के बाद किसी भी स्थान पर पार्टी जारी रखने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा. अनुमति मिलने के बाद एक अतिरिक्त घंटे की छूट दी जाएगी, लेकिन रात 1 बजे के बाद पार्टी बंद करना जरूरी होगा.
दूसरे राज्यों से लाई गई शराब पर भी रोक
आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी कार्यक्रम में दूसरे राज्यों से लाई गई शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी. इसका उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने सभी आरडब्ल्यूए, एओए, बैंक्वेट हॉल और रेस्तरां संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें इन नियमों के बारे में जागरूक किया और नोटिस जारी किया.
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FIRST PUBLISHED :
November 16, 2024, 17:59 IST