सिरोही: अगर आप अल्पसंख्यक वर्ग से हैं और अपना बिजनेस शुरू करने या उच्च शिक्षा ग्रहण करने की तैयारी कर रहे हैं और बजट की कमी रुकावट बन रही है, तो राज्य सरकार की इस योजना के बारे में जान लें. इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवम्बर है. राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग (सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुस्लिम) के आर्थिक उन्नयन के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, जयपुर द्वारा स्वरोजगार और कार्यक्षमता उन्नयन के लिए रियायती ब्याज दरों पर व्यावसायिक ऋण और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा लोन दिया जा रहा है. जिला कार्यक्रम अधिकारी रमेश चौधरी ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग 18 से 54 वर्ष के युवा स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक ऋण योजना और 16 से 32 वर्ष के युवा उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण योजना का लाभ उठा सकते है.
झाडोली निवासी वेदान्त जैन को यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम-एनर्जी स्टडी देहरादून से 5 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए वर्ष-2018 में 15 लाख राशि का लोन स्वीकृत हुआ है. सिरोही निवासी तौफीक रजा कुरैशी को वर्ष 2014-15 में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम के लिए 2 लाख का लोन स्वीकृत हुआ था, जिससे तौफीक ने अपनी शिक्षा पूर्ण की एवं वर्तमान में फिजियोथेरेपिस्ट का कार्य कर रहे हैं. उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं से इन ऋण योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है.
इस ब्याज दर पर मिलेगा लोन
ऐसे आवेदक जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार रुपए और शहरी क्षेत्र में 1 लाख 20 हजार रुपए तक है. वे क्रेडिट लाइन-1 में आते हैं और इससे अधिक आय वाले आवेदक क्रेडिट लाइन-2 में आते हैं. क्रेडिट लाइन-1 के आवेदकों के लिए व्यावसायिक ऋण 6 प्रतिशत और शिक्षा ऋण 3 प्रतिशत वार्षिक की दर पर मिलता है. क्रेडिट लाइन-2 के आवेदकों के लिए दरें व्यावसायिक ऋण पर 8 प्रतिशत (पुरुष), 6 प्रतिशत (महिला) और शिक्षा ऋण पर 8 प्रतिशत (पुरुष) और 5 प्रतिशत (महिला) वार्षिक हैं. इन योजनाओं में परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एनएमएफडीसी, 5 प्रतिशत आरएमएफडीसीसी और 5 प्रतिशत राशि स्वयं लाभार्थी द्वारा देय होती हैं. व्यावसायिक ऋण योजना में 5 वर्ष और अधिकतम 3 माह की अधिस्थगन अवधि शामिल हैं. शिक्षा ऋण के लिए 5 वर्ष की अवधि में अधिस्थगन अवधि अधिकतम 6 माह या नौकरी लग जाने पर, (जो भी पहले हो).
समूह ऋण योजना
आरएमएफडीसीसी की समूह ऋण योजना के तहत वें स्वयं सहायता समूह पात्र हैं, जिनमें कम से कम 10 सदस्य कार्यकारणी के साथ संचालित हो. ऐसे महिला एसएचजी को क्रेडिट लाइन-1 में 7 प्रतिशत वार्षिक और क्रेडिट लाइन-2 में 10 प्रतिशत (पुरुष) और 8 प्रतिशत (महिला) वार्षिक ब्याज दर पर है.
ऐसे करें आवेदन
कार्यक्रम अधिकारी रमेश चौधरी ने बताया कि आजीविका की महिला अल्पसंख्यक स्वयं सहायता समूहों से और स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक ऋण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित है. इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन ऑनलाइन मिलान पोर्टल पर milannmfdc.org पर जाकर कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे. आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवम्बर है.
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FIRST PUBLISHED :
October 12, 2024, 13:49 IST