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Jabalpur News: रोंगटे खड़े कर देगी सास-दामाद की ये कहानी, इस पर हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला, क्या हुआ था 2012 में?
भोपाल. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. इस मामले में एक महिला, उसकी बेटी और दामाद को दूसरी बेटी के पति के कत्ल के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा हुई है. इस मामले में अभियोग पक्ष के मुताबिक, यह मामला 9 जून साल 2012 का है. मृतक नईम पत्नी को वापस लेने भोपाल के फूटा मकबरा स्थित अपने ससुराल गया था. ससुराल पहुंचते ही उसकी सास चिट्टीबाई ने उससे पूछा कि उसने पत्नी के गहने क्यों बेचे. उसने जब कहा कि उसे रुपयों की जरूरत थी तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया.
इस बीच चिट्टीबाई की दूसरी बेटी के पति शाहिद ने नईम पर वार किया. इससे वह जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद शाहिद की पत्नी समरीन ने नईम पर पेट्रोल छिड़क दिया. इसके बाद शाहिद और समरीन की नाबालिग बेटी ने माचिस जलाकर नईम को आग लगा दी. इसके बाद जिंदा जलता हुआ नईम सड़क पर पलटियां खाने लगा. यहां एक होटल के वेटर ने उसे जिंदा जलता देखा तो उस पर पानी छिड़कर आग बुझाई. वेटर ने तत्काल एंबुलेंस को इसकी सूचना दी. इस बीच किसी ने गौतम नगर पुलिस को भी घटना की जानकारी देकर मौके पर बुला लिया. अभियोग पक्ष ने कहा कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और मामला दर्ज कर लिया.
हाईकोर्ट ने माना आखिरी वक्त का बयान
इसके बाद जांच अधिकारियों ने आखिरी वक्त में नईम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया. भोपाल से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, कुछ लोगों का यह भी कहना था कि नईम ने खुद ही अपने ऊपर कैरोसीन छिड़ककर आग लगाई. लेकिन, ये गवाह मौके पर मौजूद नहीं थे. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मरते वक्त शख्स ने जो बयान एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने जांच अधिकारी को दिया है, वही मान्य है. इस बयान को केवल इसलिए नहीं खारिज नहीं किया जा सकता कि ये प्रोपर फॉर्मेट में नहीं हैं या उसे मृतक को पढ़कर नहीं सुनाया गया.
Tags: Bhopal news, Mp news
FIRST PUBLISHED :
October 22, 2024, 14:43 IST