नई दिल्ली. वायु प्रदूषण की वजह से लागू ग्रैप स्टेज-4 के तहत दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल सभी स्कूल बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार एक सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया गया कि ग्रैप-4 को अभी कायम रखा जाए. इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने स्कूलों के संबंध में एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक, ग्रैप स्टेज-3 की धारा 11, ग्रैप स्टेज-4 के धारा 5 और धारा 8 (जो कॉलेजों और शैक्षिक संस्थानों से जुड़ी है) में यह राहत दी गई है कि दिल्ली-एनसीआर की राज्य सरकारें यह तय करेंगी कि स्कूलों में कक्षा 12वीं तक और कॉलेजों/शैक्षिक संस्थानों में कक्षाएं ‘हाइब्रिड’ मोड में आयोजित की जाएं.
इसका मतलब है कि कक्षाएं दोनों तरीके से, यानी ‘फिजिकल’ और ‘ऑनलाइन’ मोड में चलेंगी, जहां ऑनलाइन मोड संभव हो. यह व्यवस्था दिल्ली के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और एनसीआर के गुड़गांव, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में लागू होंगी. आदेश की मानें, तो ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन, जहां उपलब्ध हो, छात्रों और उनके अभिभावकों के पास रहेगा. एनसीआर की राज्य सरकारें अन्य क्षेत्रों में भी हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने पर विचार कर सकती हैं. यह आदेश सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा तुरंत लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जाएगा.
In compliance of the Hon’ble Supreme Court’s directives connected date, the Commission has ordered the pursuing with immedate effect and until further orders:
Contd. (1/4)
— Commission for Air Quality Management (@CAQM_Official) November 25, 2024
सीएक्यूएम की तरफ से यह आदेश ऐसे समय में आया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में सीएक्यूएम से स्कूलों और कॉलेजों में रेगुलर क्लासेस को फिर से शुरू करने पर विचार करने को कहा. शीर्ष अदालत ने कहा कि भौतिक क्लासेस नहीं होने से कई छात्र मिड-डे मील से वंचित हो रहे हैं और उनके पास ऑलाइन क्लास में शामिल होने के लिये जरूरी साधनों का अभाव है. हाल ही में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण स्कूलों और कॉलेजों की रेगुलर क्लासेस पर रोक लगा दी गई थी.
Tags: Delhi aerial pollution, Delhi School, Supreme Court
FIRST PUBLISHED :
November 25, 2024, 22:40 IST