बदल चुके हैं नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े कंट्रीब्यूशन के नियम, गाइडलाइंस जारी

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NPS Rule Change: बदल चुके हैं नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े कंट्रीब्यूशन के नियम, गाइडलाइंस जारी

नई दिल्ली. नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) 1 जनवरी, 2004 को शुरू की गई भारत के रिटायमेंट प्‍लानिंग सेक्‍टर के लिए एक गेम-चेंजिंग योजना के रूप में उभरी है. अब केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) में कंट्रीब्यूशन के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 7 अक्टूबर, 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम शेयर किया है, जिसमें कर्मचारियों के एनपीएस कंट्रीब्यूशन से संबंधित नियमों में बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है.

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, गाइडलाइंस में कुछ मौजूदा प्रोविजन को भी दोहराया गया है, जिसमें मंथली सैलरी से 10 फीसदी कंट्रीब्यूशन की जरूरत शामिल है जो कि एनपीएस में जमा किया जाएगा. मेमोरेंडम में कहा गया है कि इस कंट्रीब्यूशन की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी, लेकिन अमाउंट को हमेशा निकटतम होल रुपी में राउंड अप किया जाएगा.

Tags: Pension fund, Pension scheme

FIRST PUBLISHED :

October 11, 2024, 15:51 IST

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