Agency:Local18
Last Updated:February 01, 2025, 09:25 IST
Sambhajinagar Dog Deaths: 10 कुत्तों की अचानक मौत की चौंकाने वाली घटना छत्रपति संभाजीनगर में हुई है. इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.
हाइलाइट्स
- छत्रपति संभाजीनगर में 10 कुत्तों की रहस्यमयी मौत.
- खाद्य पदार्थ में जहरीली दवा मिलाने का संदेह.
- अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज.
अपूर्व तलनिकर/छत्रपति संभाजीनगर: आप अपनी सुबह की चाय के साथ मोहल्ले की हलचल देख रहे हों और अचानक यह खबर मिले कि इलाके के 10 कुत्तों ने दम तोड़ दिया. यह सुनकर तो चौंक जाएंगे ना? बता दें कि छत्रपति संभाजीनगर में यही हुआ, जहां शुक्रवार की सुबह एक ऐसी घटना घटी, जिसको सुन सभी लोग हैरान हो गए.
दरअसल, 10 कुत्तों की अचानक मौत की चौंकाने वाली घटना छत्रपति संभाजीनगर के पहाडसिंगपुरा इलाके में हुई है. पहाडसिंगपुरा इलाके के गुरु दत्तानगर क्षेत्र में शुक्रवार, 31 तारीख को सुबह 11 बजे यह घटना सामने आई. खाद्य पदार्थ (Food ingredient) में जहरीली दवा मिलाने से मौत होने का प्राथमिक अनुमान लगाया जा रहा है. इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.
जानिए पूरा मामला?
दरअसल,पहाडसिंगपुरा के गुरु दत्तानगर की निवासी उषा राजू घाटे द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, उन्होंने पिछले छह साल से लैब्राडोर नस्ल का एक इंग्लिश कुत्ता पाला हुआ था. गुरुवार, 30 तारीख को सुबह सात बजे के करीब घाटे परिवार मॉर्निंग वॉक के लिए निकला. इस दौरान उन्होंने बुजू नाम के इंग्लिश कुत्ते को घर के कंपाउंड के बाहर छोड़ दिया. इस समय उसने कुछ खाद्य पदार्थ खा लिए. थोड़ी देर बाद घाटे परिवार ने कुत्ते को घर में लाकर काम के लिए बाहर चले गए.
बता दें कि कुछ समय बाद कुत्ते को उल्टियां होने लगीं. कुछ समय बाद एक परिचित व्यक्ति ने जानकारी दी कि घर के सामने के पेड़ों में जहरीली दवा लगाकर बिस्किट डाले गए थे. शायद उन्हें खाने से उल्टियां हुई हों. इसके बाद कुत्ते को तुरंत खडकेश्वर के पशु अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां डॉक्टरों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया. इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.
लाइफ केयर वेलफेयर संस्था के अध्यक्ष जय शिंदे ने बताया कि इसके साथ ही अन्य 9 आवारा कुत्तों की भी यही बिस्किट खाने से मौत हो गई. इस मामले में घाटे की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मानव की तरह ही हर जानवर को भी जीने का अधिकार है. इसलिए किसी को भी जानवरों को मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. ऐसा कृत्य करने पर बीएनएस 325 के तहत चार से छह साल की सजा हो सकती है.
First Published :
February 01, 2025, 09:25 IST
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