नई दिल्ली:
दो-तीन दशक पहले तक रेस्तरां जाकर खाना खाने का चलन कुछ कम था, जो अब काफ़ी बढ़ गया है. आजकल तो ऑनलाइन ऑर्डर कर घर पर खाना मंगा लेने का ज़माना है, लेकिन फिर भी पुराने वक्त की तुलना में रेस्तरां भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और लोगों का वहां जाकर खाना खाना भी बेहद आम बात हो चुकी है. आज हम बात करेंगे, रेस्तरां वालों की एक आदत पर, जो सिर्फ़ पैसा कमाने का ज़रिया है, और कुछ नहीं. जी हां, पीने का पानी भी 'जबरन' बेचने वाले रेस्तरां के ख़िलाफ़ आपको सावधान करने के लिए यह ख़बर लिखी गई है.
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कुछ साल पहले तक जब भी आप खाना खाने कहीं जाते थे, पीने का पानी एक जग में सामने रखा जाता था, और साफ़ खाली गिलास भी. लेकिन अब पिछले कुछ सालों में यह ढर्रा बदल गया है, और बहुत-से रेस्तरां अब मिनरल वॉटर की बोतल अपने हर ग्राहक के सामने परोस दिया करते हैं, जिसकी कीमत भी आपके बिल में ही जोड़ दी जाती है.
रेस्तरां मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए परोसते हैं मिनरल वॉटर
वैसे, आपको याद दिला दें कि खाना खाने पहुंचे किसी भी ग्राहक को पीने का साफ़ पानी उपलब्ध करवाना किसी भी रेस्तरां की ज़िम्मेदारी होती है, और जग या गिलास में पानी परोसने के स्थान पर पानी की बोतल लाकर रख देना सिर्फ़ मुनाफ़ा बढ़ाने का ज़रिया है.
नियमानुसार, शुदध पेयजल, यानी पीने का साफ़ पानी मुहैया करवाना हर रेस्तरां का उत्तरदायित्व है, जिससे वह बच नहीं सकता. इसका अर्थ हुआ, अगर कोई रेस्तरां सादा पानी नहीं परोसकर मिनरल वॉटर की बोतल आपको 'जबरन' बेचने का प्रयास करता है, तो वह अपराध कर रहा है, जिसके लिए रेस्तरां को दंडित किया जा सकता है. किसी भी रेस्तरां को इस हरकत के लिए सबक सिखाने की खातिर ग्राहक को सिर्फ़ शिकायत दर्ज करवानी होगी.
शिकायत करने के लिए बेस्ट जगह है उपभोक्ता अदालत
किसी भी किस्म का ग्राहक होने पर हर शिकायत के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह है उपभोक्ता अदालत, जहां रेस्तरां ग्राहक भी शिकायत कर सकते हैं. सो, 'जबरन' मिनरल वॉटर बेचने वाले रेस्तरां संचालक के ख़िलाफ़ कम्प्लेन्ट दर्ज करवाने के लिए बेहतरीन जगह कन्ज़्यूमर कोर्ट ही है. लेकिन याद रहे, ग्राहक को यह साबित करना होगा कि पानी की बोतल बेची गई है, इसलिए पक्का बिल लेना याद रखें.
कैसे करें कन्ज़्यूमर कोर्ट में शिकायत...?
नेशनल कन्ज़्यूमर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाने के बहुत-से तरीके हैं, जिनमें से आप अपनी सुविधानुसार कोई भी तरीका चुन सकते हैं.
- आप अपनी शिकायत 1800114000 या 1915 पर फ़ोन कर दर्ज करवा सकते हैं. (ये नंबर राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर हर दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक शिकायतें दर्ज करते हैं)
- आप अपनी शिकायत वेब पोर्टल के ज़रिये भी दर्ज करवा सकते हैं (https://consumerhelpline.gov.in/user/signup.php)
- आप फ़ोन नंबर 8800001915 पर SMS भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
- आप 8800001915 पर WhatsApp के ज़रिये भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
- नेशनल कन्ज़्यूमर हेल्पलाइन की ऐप (NCH App) के ज़रिये भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
- इसके अलावा, आप 'उमंग' ऐप (Umang App) के ज़रिये भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
नियमानुसार, किसी भी होटल या रेस्तरां में भोजन परोसते वक्त मुफ़्त पेयजल उपलब्ध करवाना इकाई का ही उत्तरदायित्व होता है. ऐसा नहीं करने या 'जबरन' पानी बेचने की शिकायत मिलने पर रेस्तरां को खासा जुर्माना देना पड़ सकता है.