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Jabalpur News: 'लड़का-लड़की लंबे समय से फिजिकल रिलेशन में थे..,' कहकर हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला, जानें मामला
भोपाल/जबलपुर. मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने यह कहकर याचिकाकर्ता यानी आरोपी को बरी कर दिया कि आरोप लगाने वाली महिला शख्स के साथ लंबे समय से रिलेशन में थी. उनके बीच में शारीरिक संबंध भी थे. हाईकोर्ट ने यह कहकर याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द कर दी कि महिला ने युवक के खिलाफ तब मामला दर्ज कराया, जब आरोपी ने दूसरी महिला से शादी का फैसला किया. इसके अलावा कोर्ट ने महिला की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि युवक महिला के फोटोग्राफ और वीडियो के जरिये उसे ब्लैकमेल कर रहा है. अदालत ने कहा कि केस डायरी में किसी भी तरह के फोटो और वीडियो पेश नहीं किए गए.
जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी. उसने याचिका में कहा कि वह एक आईपीएस अधिकारी है. रेप का आरोप उसके भविष्य पर बुरी तरह असर डाल रहा है. भोपाल से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, याचिकाकर्ता की याचिका के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला ने कहा कि यह शख्स फर्जी है, जो खुद को आईपीएस बता रहा है. वह यह केवल कोर्ट की सहानुभूति लेने के लिए यह सब कर रहा है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के दावे की भी जांच कराई.
कोर्ट ने इस बात को बनाया आधार
याचिकाकर्ता ने अपने दस्तावेजों में पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का भी पत्र लगाया. उसे देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के दस्तावेज सही हैं. उसने यूपीएससी परीक्षा पास की है. इसलिए इस आधार पर उसके खिलाफ किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब याचिकाकर्ता ने दूसरी महिला से शादी करने का फैसला किया, तब उसके खिलाफ एफआईआर हुई है. इस एफआईआर को बहुत देर बाद दर्ज किया गया. महिला 31 साल की है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है. इसलिए पूरे केस की सुनवाई के बाद इस केस की एफआईआर रद्द की जाती है. हालांकि, कोर्ट ने महिला से कहा कि अगर उसने याचिकाकर्ता को रुपये दिए हैं तो वह उसे वापस लेने के लिए केस कर सकती है.
Tags: Jabalpur news, Mp news
FIRST PUBLISHED :
October 22, 2024, 10:56 IST