Last Updated:January 19, 2025, 12:28 IST
कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में जिला अदालत ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है. आजी कर अस्पताल में यह वारदात हुई थी. सीबीआई कोर्ट में संजय रॉय को फांसी दिलाने की मांग करेगी. वहीं, आरोपी खुद को बेकसूर बता रहा है.
नई दिल्ली. आरजी कर रेप और मर्डर मामले में कोलकाता की जिला अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए संजय रॉय के सामने अब केवल फांसी या फिर उम्र कैद का ही विकल्प बचा है. सीबीआई दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग सोमवार को सजा पर बहस के दौरान करेगी. मतलब साफ है कि संजय रॉय को सीबीआई हर कीमत पर फांसी दिलाने की कोशिश करेगी. उधर, संजय रॉय का वकील मानवीय ग्रांउड पर उसे उम्र कैद देकर छोड़ने की अपील करेंगे. पिछले साल कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ यह वारदात हुई थी.
आरजी कर रेप और मर्डर केस में पिछले साल 12 नवंबर को बंद कमरे में सीबीआई अदालत ने सुनवाई शुरू की. 57 दिन बाद सियालदह जिला अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने उन्हें दोषी करार दिया है. सीबीआई इस मामले में आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग करेगी. न्यायाधीश ने अपने फैलसे में कहा, “आपको दोषी करार दिया जाता है.” अदालत ने फोरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें संजय रॉय की संलिप्तता, घटनास्थल पर उनके डीएनए और मृतक डॉक्टर के व्यक्तित्व की ओर इशारा किया गया.
कोर्ट में गिड़गिड़ाता रहा दोषी
फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा, “जिस तरह से आपने पीड़िता का गला घोंटा, आपको मौत या कारावास की सजा दी जा सकती है.” भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत सजा 10 साल से कम नहीं है. वहीं धारा 66 के तहत दोषी को 25 साल या आजीवन कारावास की सजा या मृत्युदंड दिया जा सकता है. उधर, संजय रॉय ने अदालत में कहा कि वह “पूरी तरह से निर्दोष” है और उसे फंसाया जा रहा है जबकि असली अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं! मैंने ऐसा नहीं किया है, जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें क्यों जाने दिया जा रहा है.
Location :
Delhi,Delhi,Delhi
First Published :
January 19, 2025, 12:26 IST