नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के तहत जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा की अनुमति देने वाली योजना को दो साल तक बढ़ा दिया है. अब सरकारी कर्मचारी जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र की हवाई यात्रा 25 सितंबर 2026 तक कर सकेंगे. पहले यह योजना 25 सितंबर 2024 को समाप्त हो रही थी. पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ उठाने पर पेड लीव के अलावा आने-जाने की यात्रा के टिकटों की प्रतिपूर्ति भी मिलती है.
कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में कहा गया है कि सभी पात्र कर्मचारी चार साल की ब्लॉक अवधि में अपने एक होम टाउन एलटीसी में बदलाव के बदले जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र, में किसी भी स्थान पर जाने के लिए एलटीसी के हकदार हैं. जो एम्पलॉई एयर ट्रैवल के हकदार नहीं हैं, उन्हें भी इन क्षेत्रों के लिए किसी भी एयरलाइन की इकोनॉमी क्लास में यात्रा की अनुमति दी गई है.
ये हैं नए नियम
आदेश के मुताबिक सरकारी कर्मचारी जो हवाई यात्रा के लिए इलिजिबल हैं, वे अपने हेडक्वार्टर से हकदार श्रेणी में फ्लाइट बुक कर सकते हैं. गैर-हकदार कर्मचारी कुछ खास रूट्स पर इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा कर सकेंगे. इन रुट्स में कोलकाता/गुवाहाटी और पूर्वोतर क्षेत्र में किसी भी स्थान के बीच, कोलकाता/चेन्नई/विशाखापत्तनम और पोर्ट ब्लेयर के बीच तथा -दिल्ली/अमृतसर और जम्मू-कश्मीर/लद्दाख के किसी भी स्थान के बीच, के रूट शामिल हैं.
बुकिंग और नियम
सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को मान्य ट्रैवल एजेंटों से टिकट बुक करना होगा और सर्वोत्तम उपलब्ध किराए का चयन करना होगा. सरकार ने सभी मंत्रालयों से भी कहा है कि LTC दावों की जांच के लिए रैंडम ऑडिट करें, ताकि अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके.
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FIRST PUBLISHED :
September 22, 2024, 08:59 IST