सावधान! दिल्ली में लागू होगा ग्रैप-2, जानें कहां और किन चीजों पर लगेगी पाबंदी

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दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है. (फाइल फोटो)दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली. दिल्ली-एनसीआर में हवा की बिगड़ती दशा को को सुधारने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने सोमवार को GRAP-II (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) लागू करने का आदेश दिया है. आदेश में कहा गया, “हवा की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने की कोशिस में, उप-समिति ने निर्णय लिया है कि सभी संबंधित एजेंसियां 22 अक्टूबर 2024 की सुबह 8:00 बजे से एनसीआर में GRAP के स्टेज II के तहत सभी कार्यों को लागू करेंगी, इसके अलावा पहले से लागू स्टेज-I के कार्य भी जारी रहेंगे.”

यह कदम दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए उठाया गया है, ताकि लोगों को स्वस्थ और साफ हवा मिल सके. GRAP-II के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण उपायों को शामिल किया जाएगा, जो वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक होंगे. इसमें तात्कालिक उपाय, जैसे कि सड़क धूल नियंत्रण और यातायात प्रबंधन, के साथ-साथ दीर्घकालिक रणनीतियां भी शामिल हैं, जैसे कि स्वच्छ ऊर्जा और परिवहन को बढ़ावा देना.

दिल्ली-एनसीआर में GRAP-II (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू करने का निर्णय खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर लिया गया है. AQICN वेबसाइट के अनुसार, राजधानी के कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता “खराब” दर्ज की गई है. आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 226 रहा, जिसे ‘बेहद खराब’ श्रेणी में रखा गया है. इसके अलावा, मदर डेयरी प्लांट, आईटीओ, आईटीआई शाहदरा और अन्य क्षेत्रों में AQI “खराब” से “बहुत खराब” श्रेणी में देखा गया है.

GRAP-II में किन-किन उपायों को लागू किया जाता है:
1. मैकेनिकल स्वीपिंग और जल छिड़काव: रोजाना सड़कों की मैकेनिकल या वैक्यूम स्वीपिंग और जल छिड़काव करके सड़क धूल को कंट्रोल करना.
2. हवा के कणों को फैलने से रोकने वाली मशीनों का इस्तेमाल: मुख्य सड़कों पर, खासकर हॉटस्पॉट्स और भारी ट्रैफिक रास्तों पर धूल के कणों को बढ़ने से रोकने की कोशिश करने वाले यंत्रों का प्रयोग करना, और जमा धूल को सही तरीके से निपटाना.
3. C&D साइट्स पर धूल नियंत्रण की सख्त निगरानी: निर्माण और ध्वस्त करने वाली साइट्स (C&D) पर धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन की निगरानी को तेज करना.
4. हॉटस्पॉट्स में वायु प्रदूषण कंट्रोल: पहचाने गए हॉटस्पॉट्स में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लक्षित उपाय लागू करना, उन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता पर सबसे अधिक असर डालने वाले इलाकों पर ध्यान केंद्रित करना.
5. निर्बाध बिजली आपूर्ति: डीजल जनरेटर (DG सेट्स) पर निर्भरता कम करने के लिए स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना.
6. DG सेट्स के संचालन का नियमन: NCR के सभी क्षेत्रों में DG सेट्स के संचालन के लिए निर्धारित समय-सारणी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना, जैसा कि नवीनतम निर्देशों में कहा गया है.
7. ट्रैफिक मैनेजमेंट: यातायात की गति को सुगम बनाने के लिए यातायात को समकालिक करना और जाम वाले स्थानों पर स्टाफ की तैनाती करना.
8. जन जागरूकता अभियान: समाचार पत्रों/टीवी/रेडियो के माध्यम से लोगों को वायु प्रदूषण स्तरों के बारे में सूचित करना और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को कम करने के लिए “क्या करना है” और “क्या नहीं करना है” की सलाह देना.
9. वाहन पार्किंग शुल्क में वृद्धि: निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए वाहन पार्किंग शुल्क में वृद्धि करना.
10. CNG/इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं का विस्तार: अतिरिक्त बेड़े को शामिल करके और गाड़ियों की आवाजाही बढ़ाकर CNG और इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को जनता के लिए आसान बनाने की कवायद
11. RWA को निर्देश: सर्दियों में सुरक्षा कर्मचारियों को खुले में बायो-मास/कचरा जलाने से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर प्रदान करना अनिवार्य करना.

यह कार्रवाई वायु गुणवत्ता को सुधारने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार की व्यापक योजना का हिस्सा है. 22 अक्टूबर सुबह 8 बजे से GRAP-2 के तहत लागू की जाने वाली अतिरिक्त पाबंदियां और उपायों पर एक नजर:
1. प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क में वृद्धि: निजी गाड़ियों को कम चलाने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाई जाएगी.
2. CNG/EV बसों की अतिरिक्त फ्लिट की तैनाती: CNG और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके.
3. मेट्रो सेवाओं का विस्तार: मेट्रो सेवाओं की संख्या और उनकी आवाजाही बढ़ाई जाएगी ताकि लोग अधिक से अधिक मेट्रो का इस्तेमाल करें.

Tags: Air Quality, Air prime index, Delhi aerial pollution

FIRST PUBLISHED :

October 21, 2024, 19:53 IST

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