Agency:पीटीआई
Last Updated:January 23, 2025, 22:25 IST
Bombay High Court News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रिंक एंड ड्राइव के एक आरोपी को जमानत के बदले ऐसी शर्त का पालन करने का आदेश दिया है, जो एक नजीर है.
मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक 32 साल व्यक्ति को जमानत दी. उसपर नशे की हालत में गाड़ी चलाने का आरोप था. हाईकोर्ट ने ऐसी शर्त पर जमानत दी जो खुद के एक बड़ा उदाहरण है. कोर्ट ने शख्स को आदेश दिया कि वह अगले तीन महीने तक हर वीकेंड पर मुंबई के एक व्यस्त सिग्नल पर ‘ड्रिंक एंड ड्राइव न करें’ का बैनर लेकर खड़ा रहेगा. जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल बेंच ने सब्यसाची देवप्रिय निशांक को 1 लाख रुपये के बांड पर जमानत दी है.
जानकारी के अनुसार, ड्रिंक एंड ड्राइव मामले के आरोपी निशांक एक निजी कंपनी में सीनियर पोस्ट पर कार्यरत हैं. उनको नवंबर 2024 में नशे की हालत में गाड़ी चलाने और दो पुलिस पोस्टों पर बिना रुके टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था. इस मामले में निशंक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि निशांक ने IIM (लखनऊ) से एमबीए किया है और एक अच्छे परिवार से आते हैं.
कोर्ट ने दी शर्त के साथ राहत
कोर्ट ने कहा कि निशांक दो महीने से हिरासत में हैं और उनकी उम्र और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए आगे की कैद की आवश्यकता नहीं है. कोर्ट ने कहा, ‘हालांकि, जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है, याची नशे की हालत में लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और निर्देशों का पालन नहीं किया. उसने सार्वजनिक संपत्ति (बैरिकेड्स) को नुकसान भी पहुंचाया.’ पीठ ने निशांक को जमानत की शर्त के रूप में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया.
ट्रैफिक सिग्नल पर रहेंगे खड़े
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि निशांक को मुंबई के वर्ली नाका जंक्शन पर ट्रैफिक अधिकारी के पास रिपोर्ट करना होगा, जो उन्हें हर शनिवार और रविवार को तीन घंटे के लिए सड़क के सामने फुटपाथ पर खड़ा करेगा. निशांक को अपने हाथों में 4 बाय 3 फीट का फ्लेक्स बैनर (काले अक्षरों और सफेद पृष्ठभूमि वाला) पकड़ना होगा, जिसमें बड़े और मोटे अक्षरों में ‘ड्रिंक एंड ड्राइव न करें’ लिखा होगा. इसके साथ ही एक रंगीन ग्राफिक इमेज भी होगी. कोर्ट ने कहा कि यह शराब पीकर गाड़ी चलाने के नुकसान और इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने और संदेश देने के लिए है.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
January 23, 2025, 22:25 IST
हाईकोर्ट ने दी ऐसी सजा, जिंदगी भर रहेगा याद, 3 महीने तक करना होगा यह काम