Internet
बस्ती: परिवहन विभाग ने बस्ती जिले में पंजीकृत लगभग 6975 कॉमर्शियल वाहन मालिकों के लिए एक नई राहत योजना की घोषणा की है, जिसके तहत उन पर लगाई गई आठ करोड़ रुपये की पेनॉल्टी माफ कर दिया जाएगा. अब वाहन स्वामियों को सिर्फ टैक्स का मूलधन अदा करना होगा. एआरटीओ पंकज सिंह ने बताया यह योजना 6 नवंबर से शुरू हो गई है और तीन माह तक चलेगी. इस दौरान बकाएदारों को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने का मौका मिलेगा.
एआरटीओ बस्ती पंकज सिंह लोकल 18 से बातचीत में बताते है कि जिले में पंजीकृत लगभग 6975 कॉमर्शियल वाहनों पर 18 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है. समय पर टैक्स जमा न करने के कारण पेनाल्टी की राशि बढ़कर आठ करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. बकाया टैक्स पर हर महीने 5 प्रतिशत की दर से पेनॉल्टी लग रही है, और कुछ मामलों में तो यह पेनाल्टी वाहन के टैक्स के मूलधन के बराबर हो गई है. ऐसे लोग इस योजना का लाभ ले सकते है और उन्हें सिर्फ टैक्स का मूलधन जमा करना होगा.
किस प्रकार के वाहन इस स्कीम में शामिल हैं?
एआरटीओ पंकज सिंह बताते है कि यह योजना बसों, ट्रकों, ऑटो, जीप और अन्य कॉमर्शियल वाहन शामिल है. उच्च बकाये के कारण कई वाहन स्वामी टैक्स देने में असमर्थ थे और उनके वाहनों के सीज होने का डर बना हुआ था. ऐसे वाहन स्वामियों के लिए शासन ने ‘एकमुश्त समाधान योजना’ लागू की है, जिसके तहत वे बिना पेनॉल्टी के केवल टैक्स का मूलधन जमा कर सकते हैं.
कब से कब तक रहेगी यह स्कीम?
एआरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि यह योजना 6 नवंबर 2024 से 5 फरवरी 2025 तक लागू रहेगी. इस दौरान यदि कोई वाहन स्वामी अपना बकाया टैक्स जमा करता है तो उसे पेनॉल्टी से मुक्ति मिलेगी, और केवल टैक्स का मूलधन जमा करना होगा.
कैसे करें आवेदन?
आरटीओ कार्यालय में संबंधित पटल पर जाकर मुफ्त समाधान प्रारूप प्राप्त करें और उसमें सभी आवश्यक जानकारी भरकर संबंधित अधिकारी को सौंपें. हल्के मोटर वाहनों (जिनका सकल यान भार 7500 किग्रा. तक है) के लिए 200 रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित है.
– अन्य वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क 500 रुपये है.
एआरटीओ कार्यालय में पंजीकरण के बाद वाहन स्वामी की पेनॉल्टी माफ कर दी जाएगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए वाहन मालिकों को केवल मूलधन का एकमुश्त भुगतान करना होगा.
न्यायालय में लंबित मामलों में भी मिलेगा लाभ
एआरटीओ पंकज सिंह ने बताया बताते है कि इस योजना का लाभ उन वाहन स्वामियों को भी मिलेगा जिनके मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए न्यायालय से परमिशन लेटर लाना होगा. परमिशन लेटर मिलने के बाद वाहन स्वामी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं.
Tags: Local18, Traffic Department
FIRST PUBLISHED :
November 21, 2024, 10:33 IST