Last Updated:February 12, 2025, 11:15 IST
Immigration and Foreigners Bill, 2025: इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025 के तहत बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में दाखिल हुए तो आपको 7 साल कैद 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इस बिल में और क्या ह...और पढ़ें
![7 साल कैद और 10 लाख जुर्माना... आपसे हुई गलती तो एयरलाइंस पर भी चलेगा चाबकु 7 साल कैद और 10 लाख जुर्माना... आपसे हुई गलती तो एयरलाइंस पर भी चलेगा चाबकु](https://images.news18.com/ibnkhabar/uploads/2025/02/new-immigration-bill-2025-02-d9ed437d063ea78445a01fc27fe318e2.jpg?impolicy=website&width=640&height=480)
हाइलाइट्स
- बिना वैध पासपोर्ट-वीजा पर 7 साल कैद, 10 लाख जुर्माना.
- एयरलाइंस पर भी 5 लाख का जुर्माना लगेगा.
- वीजा अवधि खत्म होने पर 30 साल की कैद हो सकती है.
Immigration and Foreigners Bill, 2025: अब आपकी गुस्ताखी पर आपको तो सजा मिलेगी ही, साथ ही एयरलाइंस सिर्फ सफाई देकर नहीं बच पाएंगी. अब आपकी गुस्ताखी में हिस्सेदार बनने वाली एयरलाइंस पर भी बराबरी से डंडा चलेगा. जी हां, केंद्र सरकार जल्द ही संसद में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025 लेकर आने वाली है.
इस बिल में गैरकानूनी तरीके से भारत में घुसने वाले विदेशी नागरिक के खिलाफ कार्रवाई के सख्त प्रावधान किए गए हैं. नए बिल में एयरलाइंस के साथ ट्रेन या बस ऑपरेटर पर भी कार्रवाई होगी, जिसमें बैठकर विदेशी नागरिक ने सीमा लांघी और भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ है. अभी तक ऐसी स्थिति में एयरलाइंस सिर्फ सफाई देकर बच जाती थीं.
इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी एयरलाइंस या ऑपरेटर किसी विदेशी नागरिक को वैध पासपोर्ट और वीजा के बिना भारत लेकर आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पांच लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा.
इस गुस्ताखी पर 5 साल की जेल, 5 लाख जुर्माना
इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई विदेशी नागरिक बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भारतीय सीमा में दाखिल होता है तो उसे पांच साल की कैद के साथ पांच लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता था. फिलहाल, ऐसी गुस्ताखी करने पर कैद के साथ 50 हजार रुपए तक के जुर्माने का ही प्रावधान है.
फर्जी हुए डॉक्यूमेंट तो दो साल बढ़ जाएगी सजा
वहीं, अगर किसी विदेशी नागरिक फर्जी पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट की मदद से भारत में दाखिल होता है तो उसकी सजा कम से कम दो साल और अधिकतक बढ़कर सात साल हो जाएगी. साथ ही, जुर्माना जुर्माना 1 लाख रुपये से बढ़कर 10 लाख रुपये तक हो सकता है. अभी तक, इस अपराध के लिए 8 साल की कैद और 50 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान था.
वीजा अवधि खत्म होने पर भी नहीं गए, तो फिर…
इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025 में उन विदेशी नागरिकों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जो वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद भारत में रह रहे हैं और वीजा शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में, विदेशी नागरिक को तीस साल की कैद, तीन लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है. वहीं, प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल होने की स्थिति में भी यही सजा और जुर्माना लागू होगा.
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल भी हैं कानून में
इस बिल में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों से संबंधित जानकारी रजिस्ट्रेशन अधिकारी से साझा करनी होगी. इसके अलावा, यही नियम देश के सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और अन्य चिकित्सा संस्थानों पर भी लागू होगा. नियम के तहत, यदि किसी भी विदेशी नागरिक को इलाज के लिए एडमिट किया जाता है तो इसकी जानकारी एफआरआरओ को देनी होगी.
इन चार कानूनों की जगह लेगा यह बिल
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ‘इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025’ को इसी सत्र में पेश करने की तैयारी में है. यदि यह बिल कानून का रूप लेता है तो चार पुराने कानूनो को खत्म कर दिया जाएगा. इन कानूनों में फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 शामिल हैं.
First Published :
February 12, 2025, 11:15 IST