Jobs in Bihar: बिहार के हर जिले में निकलेगी इस अधिकारी की वैकेंसी

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Last Updated:January 30, 2025, 13:22 IST

Jobs successful Bihar, Sarkari Naukri: बिहार में बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति होगी. मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में बैठक में यह निर्णय लिया गया. उम्‍मीद जताई जा रही है कि जल्‍द ही इन पदों पर वैकेंसी...और पढ़ें

 बिहार के हर जिले में निकलेगी इस अधिकारी की वैकेंसी

Jobs successful Bihar, jobs news, sarkari naukri: बिहार में सरकारी नौकरी.

Jobs successful Bihar, Sarkari Naukri: बिहार के हर जिले में एक खास अधिकारियों की नियुक्‍ति होने जा रही है. जल्‍द ही इन पदों पर वैकेंसी निकलने की संभावना है. अब सवाल यह उठता है कि इन अधिकारियों का पद क्‍या होगा और काम क्‍या होगा, तो आपको बता दें कि इन अधिकारियों का पद बाल विवाह निषेध अधिकारी का होगा और इनका काम जिले में होने वाले बाल विवाह को नियंत्रित करना होगा. बिहार सरकार की ओर से जल्‍द ही इन पदों पर आवेदन मंगाए जाएंगे.

किसने दी जानकारी
दरअसल, मुख्‍य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्‍यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विवाह की रोकथाम के लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए. इसी बैठक में यह बताया गया कि राज्‍य के सभी जिलों में जल्‍द ही बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्‍ति की जाएगी. अभी तक प्रदेश के जिलों में तैनात एसडीओ ही बाल विवाह निषेध अधिकारी होते हैं. इसके अलावा बीडीओ को सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी के तौर पर नामित किया जाता है. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं आदेश
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्‍टूबर 2024 को बाल विवाह की रोकथाम के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसके बाद राज्‍य सरकार ने इस दिशा में पहल की है. बैठक में यह भी बताया गया कि राज्‍य में हर साल अभी भी 40.8 फीसदी बाल विवाह हो रहे हैं, हालांकि बाल विवाह के आंकड़ों में 32 फीसदी की गिरावट भी आई है. बता दें कि इधर केंद्र सरकार ने बाल विवाह मुक्‍त 1000 पंचायतों को सम्‍मानित करने की भी घोषणा की है.

लड़कियां न आए स्‍कूल तो
शासन स्‍तर पर बुलाई गई बैठक में लड़कियों के अचानक स्‍कूल न आने को लेकर भी चिंता जताई गई. बैठक में शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि अगर लड़कियां अचानक से स्‍कूल आना बंद करें, तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों और पुलिस को देनी होगी. इसके अलावा मुखिया और सरपंच को भी सूचित करना होगा.

First Published :

January 30, 2025, 13:22 IST

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