आपका PAN नंबर एक्टिव है या नहीं, कभी चेक किया है क्या? घर बैठे ऐसे करें पता

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पैन 10 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। - India TV Paisa Photo:FILE पैन 10 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है।

पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड एक बेहद अहम डॉक्यूमेंट है जिसे आयकर विभाग जारी करता है। पैन 10 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। पैन कार्ड एक भौतिक कार्ड है जिसमें आपका पैन के साथ-साथ नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और फोटो होता है। इस कार्ड की कॉपी पहचान या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं। लेकिन क्या आपने अपने पैन को लेकर यह जांचा है कि वह एक्टिव है या नहीं। आप इसका पता घर बैठे आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर किसी खास कारण से आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है तो आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है।

एक्टिव है या नहीं ऐसे घर बैठे करें पता

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल लिंक https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं
  • बाईं तरफ Quick Links सेक्शन में जाकर नीचे Verify PAN Status पर क्लिक करें
  • यहां नए पेज पर आपको अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और पैन के साथ रजिस्टर्ड अपना मोबाइल नंबर डालें और नीचे Continue पर क्लिक करें
  • क्लिक करने पर आपके मोबाइल फोन पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आएगा, उसे नए पेज पर दिए बॉक्स में डालें और Validate पर क्लिक करें
  • ऐसा करते ही हरे टिक के साथ एक मैसेज आपके सामने आएगा जिसमें लिखा होगा- PAN is Active and details are as per PAN.

पैन क्यों हो जाते हैं इनएक्टिव

आपके पैन कार्ड के इनएक्टिव होने के कई कारण हो सकते हैं। एक मुख्य कारण पैन-आधार लिंक का न होना है। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति के पास कई पैन कार्ड हैं, तो आयकर विभाग पैन कार्ड को इनएक्टिव कर देगा। आयकर विभाग उन पैन कार्ड को इनएक्टिव कर देगा जिन्हें फर्जी माना जाता है क्योंकि वे गलत पहचान वाले व्यक्तियों या गैर-मौजूद व्यक्तियों को जारी किए गए हैं।

अगर इनएक्टिव हो जाए तो क्या करें

अगर किसी वजह से आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है तो Clear Tax के मुताबिक, आपको अपने पैन कार्ड को सक्रिय करने के लिए अनुरोध करते हुए एक पत्र का मसौदा तैयार करना होगा और इसे आयकर विभाग में अपने क्षेत्राधिकार वाले मूल्यांकन अधिकारी (AO) को भेजना होगा। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होंगे। जैसे आपके आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपयोग किए गए पैन की प्रति, आयकर विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्ति बॉन्ड, निष्क्रिय किए गए पैन नंबर से पिछले तीन सालों में दाखिल किए गए आईटीआर की कॉपी आदि भेजने होंगे। जब AO को आपका रिक्वेस्ट मिलेगा और सबकुछ सही लगा तो विभाग 15-30 दिनों में आपके पैन कार्ड को एक्टिव कर देगा।

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