Last Updated:February 04, 2025, 19:59 IST
NEET-PG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर एमसीसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत में दायर एक याचिका में नीट पीजी काउंसलिंग राउंड-3 दोबारा आयोजित करने की मांग की गई है.
हाइलाइट्स
- सुप्रीम कोर्ट ने MCC और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.
- याचिका में नीट पीजी काउंसलिंग राउंड-3 दोबारा आयोजित करने की मांग.
- मध्य प्रदेश में काउंसलिंग देरी से सीट ब्लॉकिंग के मामले सामने आए.
NEET-PG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) को नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने यह नोटिस एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी की, जिसमें कमेटी को नीट पीजी 2024 के लिए नए सिरे से तीसरे राउंड की काउंसलिंग आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है. मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और के विनोद चंद्रन की पीठ ने की.
याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में दूसरे राउंड की काउंसलिंग पूरी होने में देरी के चलते उम्मीदवारों द्वारा सीट ब्लॉक करने के मामले सामने आए हैं. आगे कहा गया है कि नीट पीजी ऑल इंडिया कोटा राउंड-3 काउंसलिंग से कंप्रोमाइज किया गया क्योंकि यह विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में राउंड-2 काउंसलिंग पूरी होने से पहले शुरू हो गई थी.
याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा?
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि ऐसी स्थितियों के कारण, कुछ राज्य कोटे के उम्मीदवार – जो अन्यथा पात्र नहीं होते – को NEET PG AIQ सीटों को रोकने का मौका मिला. जबकि वे राज्य कोटे के माध्यम से बेहतर सीटें हासिल कर रहे थे. उनका दावा है कि इस तरह की प्रथा ने अन्य मेधावी उम्मीदवारों को नुकसान में डाल दिया है.
राउंड-4 काउंसलिंग की मांग
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता एमसीसी को रिक्त सीटों के लिए काउंसलिंग का चौथा दौर आयोजित करने का निर्देश देने की मांग कर रहे थे, जिन्हें पहले उम्मीदवारों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, क्योंकि नीट पीजी का दूसरा दौर पूरा नहीं हुआ था.
Location :
New Delhi,New Delhi,Delhi
First Published :
February 04, 2025, 19:59 IST