क्या है GRAP-4? दिल्ली में इन चीजों पर लगा प्रतिबंध...जानें क्या पड़ेगा असर?

4 days ago 2

X

दिल्ली

दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता लागू हुआ grap 4

दिल्ली. राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार ने GRAP-4 को लागू कर दिया है , राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है. दिल्ली -एनसीआर के कई इलाकों में AQI 400 को पार कर गया है. दिल्ली में आज सुबह औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 495 था. वहीं गाजियाबाद में 471, गुरुग्राम 444 और फरीदाबाद में AQI 374 है. इस वक्त दिल्ली हाई अलर्ट पर है. दिल्ली का प्रदूषण इस कदर बढ़ रहा है कि लोगों को अपने घर से आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. खराब गुणवत्ता की हवा को देखते हुए दिल्ली में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और सभी क्लास ऑनलाइन ली जा रही हैं. वहीं एनसीआर में ग्रैप-4 भी लागू कर दिया गया है. ग्रेप-4 क्या होता है और इसमें क्या-क्या पाबंदियां होती हैं? कब इसे लागू किया जाता है. आइए इस रिपोर्ट जानते हैं.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप)तैयार किया गया है. इसमें 4 चरण बनाए गए हैं. इनमें प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किए जाते हैं. एक्यूआई 200 के ऊपर जाने के बाद ग्रेप का पहला चरण लागू किया जाता है. वहीं एक्यूआई 301 से 400 तक पहुंचने पर ग्रेप का दूसरा चरण लागू किया जाता है. इसमें सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है और डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है. ग्रेप का तीसरा चरण लागू होने के बाद निजी भवन निर्माण, विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है. आपको बताते दिल्ली में पहले ही GRAP 3 लगाया जा चुका है. वहीं अब स्थिति को और खराब होते देख GRAP 4 को लागू किया गया है.

GRAP-4 में क्या है प्रतिबंधित?

1.औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां: जब हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है, तो निर्माण गतिविधियों और गैर जरूरी औद्योगिक कामों को रोकने का आदेश दिया जाता है.

2. वाहन प्रदूषण नियंत्रण: ट्रकों और अन्य भारी वाहनों को राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने या नियंत्रित करने के निर्देश दिए जा सकते हैं, खासकर जब वायु गुणवत्ता गंभीर हो. दिल्ली में BS-4 के वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है. साथ ही दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है

3. कचरे को जलाने पर रोक – खुले में कचरा जलाने की गतिविधियों पर भी प्रतिबंधित लगा दिया गया है.

4. वाहनों की संख्या को सीमित करना – परिवहन के अन्य उपायों को भी लागू किया जा सकता है, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और व्यक्तिगत वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करना.

5. पॉलीथिन और अन्य प्रदूषणकारी पदार्थों पर रोक – जब वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है, तो ऐसे पदार्थों का उपयोग भी प्रतिबंधित हो सकता है जो प्रदूषण में योगदान करते हैं.

FIRST PUBLISHED :

November 19, 2024, 21:03 IST

*** Disclaimer: This Article is auto-aggregated by a Rss Api Program and has not been created or edited by Nandigram Times

(Note: This is an unedited and auto-generated story from Syndicated News Rss Api. News.nandigramtimes.com Staff may not have modified or edited the content body.

Please visit the Source Website that deserves the credit and responsibility for creating this content.)

Watch Live | Source Article