संभल : उत्तर प्रदेश के संभल जिले के डीएम ने गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर के पुलिस कमिश्नर को एक लैटर लिखा है, जिसमें उनसे कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी को रास्ते में ही रोक लिया जाए. इनके साथ ही डीएम ने बुलंदशहर और अमरोहा के पुलिस अधीक्षकों को भी इस बारे में पत्र लिखा है. डीएम ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि 10 दिसंबर तक संभल जिले में बाहरी लोगों और नेताओं का आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
संभल के डीएम ने गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर और अमरोहा के पुलिस अधिकारियों को भेजे गए पत्रों में यह अनुरोध किया कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति, खासकर राजनीतिक नेताओं को जिले में प्रवेश करने से रोकें. डीएम ने विशेष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संभल यात्रा के बारे में लिखा कि उन्हें संभल जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाए.
पत्र में डीएम ने यह भी कहा कि यह कदम सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है. उन्होंने साफ किया कि 10 दिसंबर तक संभल जिले में बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि की सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश पर रोक लगाई गई है. धारा 163 भी जिले में लागू है.
बता दें कि संभावना है कि राहुल गांधी 4 दिसंबर को संभल जाने वाले हैं और यात्रा को लेकर राजनीतिक हलकों में काफ़ी चर्चा हो रही थी. कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी संभल में हिंसा प्रभावित जगह का दौरा करने और प्रभावित लोगों से मिलने के लिए वहां जा रहे है. हालांकि, डीएम के इस पत्र के बाद अब उनके संभल यात्रा पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं.
कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अनुसार, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सांसदों के साथ बुधवार को संभल का दौरा करेंगे. पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल के साथ संभल का दौरा कर सकती हैं. प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश से पार्टी के सभी छह सांसद शामिल होंगे, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे. इनमें पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी होंगे.
संभल में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक शनिवार को खत्म हो रही थी. हालांकि, जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने इसे बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया. इस बीच, जिलाधिकारी ने कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (निषेधाज्ञा) जिले में 31 दिसंबर तक लागू रहेगी.
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FIRST PUBLISHED :
December 3, 2024, 15:36 IST