व्यवहार न्यायालय, गुमला
गुमला. गुमला में आगामी 14 दिसम्बर दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है. इसमें न्यायालय में लंबित मामले व प्री-लिटिगेशन के मामलों का समझौता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा. लोक अदालत में आए मामलों में किसी भी पक्षकार की हार नहीं होती है, इसमें दोनों पक्षकार जीतते हैं. यहां जो भी मामले आते हैं उसका निश्चित ही निस्पादन होता है और इसकी अपील कहीं नहीं होती है. इस स्थिति में समय और पैसे दोनों की बचत होती है. इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट परिसर/व्यवहार न्यायालय गुमला में होगा.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला के सचिव राम कुमार लाल गुप्ता ने लोकल 18 को बताया कि गुमला जिले में आगामी 14 दिसम्बर 2024 को माननीय नालसा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है. यह इस वर्ष का चौथा व अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है. इस विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण हो सके इसके लिए दिनांक 14 अक्टूबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक प्री काउंसलिंग सीटिंग के लिए व्यवहार न्यायालय गुमला में 14 बेंच का गठन किया गया है. जहां आप उपस्थित होकर अपने मामलों का सूचीबद्ध करा सकते हैं.ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन 14 दिसम्बर को आपके वादों का निस्तारण हो सके.
इस विशेष लोक अदालत में न्यायालय में लंबित मामले जैसे- चेक बाउप्स से संबंधित वाद, सुलहनीय प्रकृति के फौजदारी मामले, सभी प्रकार के दिवानी मामले, विधुत अधिनियम के वाद, पारिवारिक वाद, राजस्व न्यायालय में लंबित मामले, उपभोक्ता संरक्षण फोरम एवं सर्टिफिकेट केस के लंबित मामले, अंतिम प्रपत्र से संबंधित वांद, श्रम वाद एवं न्यूनतम मजदूरी वाद, रेलवे न्यायालय में लंबित मामले, छोटे आपराधिक वाद (माप-तौल, वन विभाग, उत्पाद विभाग, ट्रैफिक चालान आदि मामलों का निदान होगा.
प्री-लिटिगेशन मामले जैसे- बैंक ऋण के मामले, नन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के मामले, भारत संचार निगम लिमिटेड के मामले, वाटर एवं होल्डिंग टैक्स के मामले, बिजली से संबंधित मामले, बीमा कंपनी के दावों से संबंधित मामले, श्रम न्यायालय के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा के मामले, पारिवारिक विवाद के मामले, सर्विस से संबंधितं मामले एवं अन्य सभी प्रकार के प्री-लिटिगेशन मामले आदि शामिल हैं.
इस विशेष लोक अदालत की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें दोनों पक्षकार की जीत होती है. इसमें किसी भी पक्षकार की हार नहीं होती है और यहां जो निर्णय होता है, वह फाइनल होता है. लोक अदालत में जो भी मामले का निष्पादन किया जाता है, वह हमेशा- हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है. इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर अपने वादों का निस्तारण करावें.
Tags: Gumla news, Jharkhand news, Local18, Lok Adalat
FIRST PUBLISHED :
November 28, 2024, 08:26 IST