नीलगाय (फाइल फोटो)
सागर. आजकल खेतों में खड़ी फसलों को जंगली जानवरों के द्वारा नुकसान पहुंचाना आम होता जा रहा है, ऐसे में परेशान किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए तरह-तरह के जतन किए जाते हैं. कभी-कभी इनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की वजह से जानवरों को नुकसान हो जाता है, या उनकी जान भी चली जाती है. ऐसे में किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जंगली जानवरों की ओर से फसल को नुकसान पहुंचाया गया है, तो इसकी भरपाई सरकार करेगी.
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लोक सेवा अधिनियम गारंटी 2010 के तहत नुकसान का मुआवजा दिया जाता है. इसमें जंगली सूअर से लेकर नीलगाय, हिरण, भालू, हाथी या अन्य सभी वन्य प्राणी शामिल है, इतना ही नहीं अगर जंगली जानवरों की वजह से किसी व्यक्ति की जान चली जाती है या घायल हो जाता है या किसी किसान के पशु की जान चली जाए या पशु घायल हो जाए तो इसके लिए वन विभाग सीधा मुआवजा देगा. टाइगर, तेंदुआ, भेड़िया भी इसमें शामिल है.
फसलों के नुकसान पर मुआवजा
इसके अलावा इन जंगली जानवरों की ओर से अगर खेत में खड़ी फसल को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया है तो इसमें फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी के द्वारा मौके का निरीक्षण किया जाता है. उसकी रिपोर्ट तैयार कर राजस्व विभाग को भेजी जाती है. राजस्व विभाग के द्वारा नुकसान का आकलन कर मुआवजा बनाया जाता है, जो संबंध किसान के खाते में भेज दिया जाता है.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ए ए अंसारी ने बताया आजकल किसानों के द्वारा फसल को बचाने के लिए खेत की तरफ कांटे वाली तार लगा दी जाती है या बिजली की तार बिछाई जाती है. इससे जंगली जानवरों की मौत भी हो जाती है, लेकिन किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन जानवर के द्वारा अगर आपकी फसल का नुकसान हो रहा है. तो आप इसकी शिकायत करें तो मध्य प्रदेश शासन इसका मुआवजा आपके लिए देगा. नुकसान करने वाले जानवरों में बंदर को छोड़कर सभी तरह के वन्य प्राणी शामिल हैं.
ऐसे करें आवेदन
मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लोक सेवा अधिनियम गारंटी 2010 के तहत यह प्रावधान किया गया है अगर जंगली जानवर द्वारा जनहानि पशुहनी की जाती है तो वन विभाग में शिकायत करें. इसका वन विभाग सीधा मुआवजा दे सकता है. अगर फसल के लिए नुकसान हुआ है, तो इसकी शिकायत भी प्रशासन को करें. इसपर वन विभाग और पटवारी की टीम मौके पर जाकर मुआयना करेंगी.
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FIRST PUBLISHED :
October 11, 2024, 16:49 IST