ज्ञानवापी मामला : सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को नोटिस, 2 हफ्तों में मांगा जवाब

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 सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को नोटिस, 2 हफ्तों में मांगा जवाब

ज्ञानवापी मामले में SC में कानूनी लड़ाई तेज हुई

नई दिल्‍ली:

ज्ञानवापी परिसर मामले में वाराणसी की निचली अदालत में चल रहे सभी 15 मुकदमों को हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है. कथित शिवलिंग का ASI सर्वे कराने की मांग वाली हिन्‍दू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम ज्ञानवापी संबंधी सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेंगे. अदालत ने फिलहाल इन मुद्दों पर प्रारंभिक सुनवाई 17 दिसंबर को तय की है. 

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कुछ याचिकाएं जिला जज के सामने हैं, तो कुछ सिविल जज के सामने, ऐसे में एक ही मामले पर अलग-अलग अदालतों से अलग-अलग आदेश आ रहे हैं. हमारी मांग है कि ज्ञानवापी से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़कर इलाहाबाद हाई कोर्ट में तीन जजों की बेंच के सामने ट्रांसफर कर दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हिन्‍दू पक्ष सील किए गए वजू खाने के इलाके का ASI सर्वे चाहता है. जिला अदालत ने इस मांग को ठुकरा दिया था, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति दी थी. इसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. अभी उस याचिका पर फैसला लंबित है.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा, 'सीलबंद क्षेत्र के ASI सर्वेक्षण और मामले के सुनवाई योग्य होने के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर सुनवाई कर सकता है. अदालत ने फिलहाल इन मुद्दों पर प्रारंभिक सुनवाई 17 दिसंबर को तय की है.'

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