डेयरी खोलने की सोच रहे हैं तो पहले जान लें ये नियम और शर्तें, नहीं होगी समस्या

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डेयरी में मौजूद गाय डेयरी में मौजूद गाय 

अमेठी: रोजगार चाहे छोटा हो या बड़ा उसको शुरू करने से पहले हमें सभी नियम कानून जान लेने चाहिए. ऐसे में एक सफल व्यवसाय के रूप में चलने वाला डेयरी का व्यवसाय भी काफी जिम्मेदारी वाला काम है. इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए भी कुछ नियम, कानून हैं जिनका पालन करना व्यवसाय को शुरू करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है. इसलिए अगर आप भी डेयरी संचालन कर रहे हैं तो ये नियम जान लें. इसके बाद आपको कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा लेकिन अगर नियमों पालन नहीं किया तो मुश्किलें हो सकती हैं.

डेयरी खोलने के लिए यह है पहला नियम
डेयरी खोलने का पहला नियम यह है कि आपको फूड विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा. यहां लाइसेंस के लिए आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, प्रमाण पत्र के साथ डेयरी की लोकेशन यानी एरिया साझा करनी पड़ेगी. इसके बाद आपके जगह का सत्यापन कराना होगा. उसके बाद ही आपको लाभ दिया जाएगा.

पशुओं की देखभाल और साफ-सफाई
डेयरी व्यवसाय में पशुओं की देखभाल के साथ आप जो भी मशीन लगा रहे हैं उनमें क्या व्यवस्थाएं हैं इसका भी ध्यान रखना होता है. इसके साथ ही जहां पर आप डेयरी संचालन कर रहे हैं वहां पर साफ-सफाई होनी चाहिए और वहां पर एक केयर टेकर जो पशुओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी रखता हो उसकी नियुक्ति भी होनी चाहिए. इसके बाद ही डेयरी संचालन का लाइसेंस मिलेगा.

18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए उम्र
डेयरी संचालन के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को इसका लाइसेंस नहीं दिया जाता है. इसके साथ ही डेयरी संचालक के लिए दुग्ध क्रय की पूर्ण पारदर्शिता और बिना मिलावट के दूध का उत्पादन जरूरी है. साथ ही ये दूध ग्राहकों तक भी पहुंचना चाहिए. ये सभी नियम मानने होंगे.

सभी नियमों का सत्यापन कर मिलेगा लाभ
अमेठी जिले के स्थानीय दुग्ध प्रभारी सुनील सिंह भदोरिया ने कहा की डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ नियम शासन की तरफ से निर्धारित हैं, उन नियमों का पालन करना होगा. इसके साथ ही इसके लिए ऑनलाइन ही आवेदन की प्रक्रिया है. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कर उसका फॉर्म दुग्ध उत्पादन क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा. इसके बाद सत्यापन कर पात्रता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा.

Tags: Amethi news, Local18, News18 uttar pradesh

FIRST PUBLISHED :

November 20, 2024, 15:44 IST

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