बक्सर: जिले के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत नलकूप योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. वित्तीय वर्ष 2024- 25 में लक्ष्य के अनुरूप आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस योजना के तहत मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई यंत्र लगाने पर बोरिंग के लिए किसानों को 50 से 80% तक अनुदान दिया जाएगा. इसके लिए कम से कम दो एवं अधिकतम 5-10 किसानों का समूह होना चाहिए.
दरअसल, क्षेत्र में लगातार भूमिगत जलस्तर नीचे होने से पानी की बचत एवं फसलों की बंपर पैदावार के लिए यह योजना लाई गई है. जिससे किसान लाभान्वित हो सकते हैं. किसान अपने खेत में निजी समरसेबल कराकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इस बार यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है. जिसमें सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए लागत राशि का 50%, अति पिछड़ा वर्ग को लागत राशि का 70% तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को कुल लागत राशि का 80% अनुदान दिया जाएगा. यह अनुदान की राशि किसान के द्वारा अपने खेत में बोरवेल करने के बाद जांच प्रक्रिया के बाद ही दी जाएगी.
बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम दो किसानों का समूह होना अनिवार्य है. सिंचाई क्षेत्र का रकवा 5 हेक्टेयर तक होना चाहिए. विभागीय जानकारी के मुताबिक पहले 10 किसानों के समूह को इस योजना का लाभ देने का प्रावधान था.
प्रखंड उद्यान पदाधिकारी मुन्ना कुमार सिंह ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि समूह के किसान 5 हेक्टेयर की जमीन पर कम खर्च में सिंचाई कर अधिक पैदावर कर सकते हैं. इस योजना के तहत सरकार द्वारा चयनित किसान समूह को 50-80 प्रतिशत का अनुदान देने का प्रावधान है. 220 फुट बोरिंग करने का प्रावधान है. 5 एचपी का बिजली से संचालित मशीन लगाकर खेत की सिचाई माइक्रो स्प्रिंकलर से की जा सकती है. विभाग की तरफ से योजना की जानकारी के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है.
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FIRST PUBLISHED :
September 25, 2024, 23:11 IST