बाइक मॉडिफाई करवाकर न करें चकल्लस, नहीं तो विधायक के बेटे की तरह बाइस होगी सीज

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Last Updated:January 24, 2025, 18:19 IST

दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे को बाइक साइलेंसर मोडिफाई करने पर 20,000 रुपये जुर्माना और बाइक सीज हुई. बाइक मोडिफिकेशन नियमों का पालन जरूरी.

बाइक मॉडिफाई करवाकर न करें चकल्लस, नहीं तो विधायक के बेटे की तरह बाइस होगी सीज

पुलिस ने आप विधायक के बेटे की बाइक सीज कर दी है.

नई दिल्ली. भारत एक युवा देश है और युवाओं के बीच बाइक का क्रेज कोई नई बात नहीं. कई बार युवा दिखावे के चक्कर में अपनी बाइक में तरह तरह के मोडिफिकेशन कराते हैं. बिना जानकारी शौक में बाइक मोडिफाई कराना कई बार भारी पड़ सकता है. इस वजह न केवल आपका लंबा चालान कट सकता है बल्कि आप खुद के साथ साथ दूसरों के लिए सड़क पर खतरा भी बन सकते हैं. हाल ही में दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे को बाइक के साइलेंसर मोडिफाई करने के चलते 20,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा और बाइक को भी सीज कर दिया गया है.

बाइक या कार में मोडिफिकेशन कराने से पहले नियमों की जानकारी जरूर कर लेनी चाहिए कि आप क्या मोडिफाई करा सकते हैं और क्या नहीं. अगर आपकी गाड़ी में किए गए बदलाव नियमों के मुताबिक नहीं है तो आपको न सिर्फ मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है बल्कि 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है.

भूल कर भी गाड़ी में कराएं ये बदलाव
आप अपनी बाइक या कार के साइज, चेचिस, स्ट्रक्चर और इंजन में किसी भी तरह का बदलाव करते हैं तो यह नियमों के खिलाफ है और इसके लिए आप पर कार्रवाई की जा सकती है. यहां तक कि पुलिस अगर आप की गाड़ी को असुरक्षित पाती है तो गाड़ी सीज भी की जा सकती है. इन बदलावों के अलावा आप गाड़ी में एक्स्ट्रा व्हील भी नहीं जोड़ सकते हैं.

किस तरह के मोडिफिकेशन करा सकते हैं?
अगर आपने अपनी बाइक को मोडिफाई करने का मन बना ही लिया है तो ध्यान रखें कि इंजन बेली, टेल टाइडी, गाड़ी के ग्राफिक्स, वाइजर जैसे पार्ट्स में बदलाव करवा सकते हैं. इन बदलाव से गाड़ी की सेफ्टी और स्पेसिफिकेशंस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. अगर आपका इंजन खराब हो गया है और बदलवाना पड़े तो इसके लिए भी आपको RTO से NOC लेनी पड़ती है.

Location :

New Delhi,New Delhi,Delhi

First Published :

January 24, 2025, 18:19 IST

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