बाढ़ में बर्बाद हुई किसानों की फसलों को मुआवजा देगी बिहार सरकार, जानें योजना

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बाढ़ से फसल हुआ बर्बाद तो ऐसे ले सकते है कृषि इनपुट योजना का लाभ

पूर्णिया : पूर्णिया जिले में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई अब बिहार सरकार करेगी. किसानों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना की शुरुआत की है, जिससे उन किसानों को राहत मिलेगी, जिनकी फसलें बाढ़ में बह गई हैं. इसके तहत, प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके. जिला कृषि पदाधिकारी हरिद्वार चौरसिया ने लोकल 18 को बताया कि इस योजना का उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद करना है, ताकि उन्हें अपने नुकसान का मुआवजा मिल सके.

यह किसान होंगे लाभान्वित
पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी ने जानकारी दी कि इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनकी फसलें बाढ़ के कारण प्रभावित हुई हैं. उन्होंने बताया कि रुपौली और बायसी अनुमंडल के चार ब्लॉक- वैसा, बायसी, अमौर और डगरवा के किसानों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है. इन इलाकों में बाढ़ के कारण फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं.

आवेदन प्रक्रिया और सर्वेक्षण रिपोर्ट
कृषि विभाग ने इस योजना के लिए एक पोर्टल शुरू किया है, जहां किसानों को आवेदन करना होगा. प्रभावित किसानों की जानकारी कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा जमीनी सर्वेक्षण के बाद तैयार की जाती है. सर्वे रिपोर्ट को पूरी तरह से जांचने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि सहायता उन किसानों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं.

कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता और कैसे करें आवेदन?
जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सिंचित क्षेत्र के लिए किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की भूमि पर ₹17,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी. असिंचित फसल क्षेत्र के लिए यह राशि ₹8,500 प्रति हेक्टेयर और बहुवर्षीय फसल के लिए ₹22,500 प्रति हेक्टेयर होगी.

योजना का लाभ उठाने के लिए किसान जिला कृषि भवन कार्यालय, पूर्णिया में जाकर या सरकार के पोर्टल website.bihar.gov.in और dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए किसान को अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेज और किसान पंजीकरण संख्या की आवश्यकता होगी.

सभी पंजीकृत किसान उठा सकते हैं लाभ
इस योजना का लाभ सभी पंजीकृत रैयत और गैर-रैयत किसान उठा सकते हैं. पूर्णिया जिले के किसानों के लिए यह एक सुनहरा मौका है, जिससे वे अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं और आने वाले समय में अपनी खेती की योजनाओं को पुनः स्थापित कर सकते हैं.

बिहार सरकार का प्रयास और उम्मीद
बिहार सरकार का यह कदम किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित हो सकता है. प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ के कारण फसलें प्रभावित होने पर यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद करेगी और उनके जीवन को फिर से पटरी पर लाने में सहायक होगी.

Tags: Bihar News, Local18, Purnia news

FIRST PUBLISHED :

October 19, 2024, 17:37 IST

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