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Bihar News: बिहार की गाड़ियों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाना हुआ जरूरी, नही लगाया तो भरना पड़ेगा जुर्माना
हाइलाइट्स
बिहार के वाहनों में रिफलेक्टिव टेप किया गया जरूरी. परिवहन सचिव के निर्देश में टेप लगाना किया अनिवार्य. अब जिलों में चलेगा रिफ्लेक्टिव टेप वाहन जांच अभियान.
पटना. बिहार में वाहनों में अब रिफ्लेक्टिव टेप को लगाना जरूरी कर दिया गया है. राज्य के परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने सभी जिलों को यह निर्देश दे दिया है. इस निर्देश में कहा गया है की रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य होगा. इस निर्देश के बाद बिहार के सभी जिलों में रिफ्लेक्टिव टेप के लिए वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा. इसका उद्देश्य जागरूकता फैलाना और नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाना होगा. परिवहन सचिव ने बताया कि वर्ष 2023 में कोहरे एवं धुंध से 2347 लोगों की मौत हो गई थी और दुर्घटना में 486 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. इसलिए यह फैसला लिया गया है कि अब वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप जरूरी होगा.
परिवहन विभाग के निर्देश के अनुसार, अब बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान के साथ ही सघन वाहन जांच अभियान भी चलाया जाएगा. जाड़े के मौसम की शुरुआत होते ही घने कोहरो में वाहनों की दुर्घटना बढ़ाने की आशंका रहती है. इससे बचने में ये रिफ्लेक्टिव टेप कारगर साबित होते हैं. दरअसल, वाहनों की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए भी रिफ्लेक्टिव टेप का उपयोग किया जा सकता है और यह सुरक्षा के लिए जरूरी होता है. दुर्घटनाओं को रोकने में भी यह सहायक सिद्ध होता है.
खास तौर पर अंधेरे या कोहरे में रिफ्लेक्टिव टेप चमकता है, जिससे वाहनों की मौजूदगी का पता चल जाता है और इससे सड़क हादसों में कमी आ जाती है. वर्तमान नियमों के तहत और ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में आगे सफेद रंग और पीछे लाल रंग का रिफ्लेक्टिव टेप लगाना जरूरी होता है.
बता दें कि टेप की चौड़ाई 20 मिमी से काम नहीं होनी चाहिए. टेप की चमक 50 मीटर दूर से दिख जानी चाहिए. इसके साथ ही कमर्शियल वाहनों को इसके बिना फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है. प्राइवेट वाहनों का रजिस्ट्रेशन और प्रदूषण प्रमाण पत्र भी इसके बिना नहीं बनाए जाने का प्रावधान है.
Tags: Bihar News, Patna News Today
FIRST PUBLISHED :
November 28, 2024, 18:55 IST