गाड़ियों पर लगे नंबर प्लेट काफी अहम हैं। यह गाड़ियों के रजिस्टर्ड होने की पहचान हैं। भारत में आठ प्रकार की नंबर प्लेट हैं। हर नंबर प्लेट के लिए नियम भी अलग-अलग हैं, जिसे सख्ती से पालन करना जरूरी है। इसका उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हर कलर के नंबर प्लेट की पहचान और उसकी भूमिका अलग है। आखिर में अलग-अलग रंगों के नंबर प्लेट का क्या मतलब है? क्यों इन्हें अलग कलर में बांटा गया है, इसे समझना भी जरूरी है।
सफेद नंबर प्लेट
भारत में सफेद नंबर प्लेट सबसे सामान्य नंबर प्लेट है। इन पर काले अक्षर होते हैं। सफेद नंबर प्लेट का इस्तेमाल सिर्फ निजी वाहनों के लिए किया जाता है। सफेद नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल कॉमर्शियल मकसद के लिए नहीं किया जा सकता।
पीली नंबर प्लेट
पीली नंबर प्लेट का इस्तेमाल भारत में कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों द्वारा किया जाता है। टैक्सी, कैब, ट्रक और बसों में पीले रंग की नंबर प्लेट होती है। नंबर प्लेट तभी जारी की जाती है, जब मालिक के पास अपने वाहन के लिए जरूरी कॉमर्शिल परमिट हो।
हरा नंबर प्लेट
हरा नंबर प्लेट का इस्तेमाल भारत में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रिक कार और बाइक, ई-रिक्शा और बसें ही इस नंबर प्लेट को प्रदर्शित करती हैं। एक और अंतर यह है कि इन पर काले रंग के बजाय सफेद अक्षर होते हैं।
ब्लैक नंबर प्लेट
ब्लैक नंबर प्लेट में काले नंबर पर पीले रंग की नंबरिंग होती है। bajajallianz के मुताबिक, काली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किराए पर गाड़ी उपलब्ध कराने वाले व्यवसायों द्वारा किया जाता है। अगर आप कार किराए पर लेते हैं, तो उसमें काली नंबर प्लेट होगी। इस नंबर प्लेट वाली गाड़ियां आमतौर पर लग्जरी होटलों में इस्तेमाल की जाती हैं। इस नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को कमर्शियल ड्राइविंग परमिट की जरूरत नहीं होती।
नीली नंबर प्लेट
नीली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का इस्तेमाल विदेशी राजनयिकों को लाने-ले जाने के लिए किया जाता है। उन पर अलग-अलग कोड होते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र के लिए UN, काउंसलर कोर के लिए CC और डिप्लोमैटिक कोर के लिए DC कोड हैं। इनका इस्तेमाल राजनयिक मकसदों के लिए किया जाता है, इसलिए इन पर उस देश का कोड होता है जिससे राजनयिक संबंधित होता है।
लाल नंबर प्लेट
भारत में लाल नंबर प्लेट उन गाड़ियों के लिए जारी की जाती है जो आरटीओ से अपने स्थायी रजिस्ट्रेशन की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। अस्थायी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी ज्यादातर एक महीने की होती है। अस्थायी रजिस्ट्रेशन से संबंधित हर राज्य के अपने नियम होते हैं। कई राज्य लाल नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं देते।
ऊपर की ओर तीर वाली नंबर प्लेट
ऊपर की तरफ तीर वाली नंबर प्लेट रक्षा कर्मियों और रक्षा मंत्रालय की होती हैं।
भारतीय प्रतीक चिन्ह वाली लाल नंबर प्लेट
भारत के राष्ट्रपति और हर राज्य के राज्यपालों की गाड़ियों पर लाल नंबर प्लेट लगी होती है। इसकी खासियत यह है कि इन पर भारतीय प्रतीक चिन्ह अंकित होता है।