यूपी में इस योजना के तहत दिव्यागों को मिलेगा 3000 माह, फटाफट करें आवदेन

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दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा कुष्ठ अवस्था योजना

मथुरा: उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं लोगों को लाभान्वित करने के लिए चलाई जा रही हैं. सैकड़ों योजनाओं से हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजना से दिव्यांग लाभान्वित हो रहे हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या प्रक्रिया है. किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, आइये जानते हैं.

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की है योजना
अगर आप दिव्यांग हैं और सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए यह योजना चलाई गई है. इस योजना से हजारों दिव्यांग लाभान्वित हो रहे हैं.

जिला दिव्यांगजन अधिकारी ने बताया
वहीं, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विशाल कुमार ने लोकल18 से बातचीत करते हुए इस योजना के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह योजना दिव्यांगजनों के लिए संचालित हैं. इस योजना का हजारों दिव्यांगजन लाभ ले रहे हैं.

विशाल कुमार ने कहा कि कुष्ठ अवस्था योजना के तहत दिव्यांग जनों को लाभ दिया जा रहा है. जहां 3000 रुपए प्रति महीने अनुदान के रूप में दिव्यांगजनों को उनके खाते में दिया जाता है. सरकार की इस स्कीम का हजारों लोग लाभ उठा रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है. रजिस्ट्रेशन की स्लिप और कागजात की हार्ड कॉपी विभाग में जमा करनी होती है.

3000 रुपए मिलेगा महीना
इसके बाद आवेदनकर्ता की जांच होने के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि लाभार्थी की श्रेणी में आवेदनकर्ता आता है या नहीं. जांच के बाद आवेदनकर्ता अगर लाभार्थी के रूप में हो पाया जाता है, तो उसे सरकार के द्वारा आवेदन के बाद उसे अनुदान की 3000 रुपए राशि प्रति महीने की दर से दे दी जाती है.

आवेदन के लिए ये कागज हैं जरुरी 
इस योजना का लाभ दो श्रेणियां के लोगों को दिया जाता है. शहरी और ग्रामीण. जहां ग्रामीण क्षेत्र में एक ग्राम सभा का प्रस्ताव चाहिए. निर्धारित प्रस्ताव प्रारूप में होना चाहिए. शहरी क्षेत्र में निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जो की तहसील से बना हुआ हो.

तीन महीने पर मिलेगा 9000
बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार रूपए और शहरी क्षेत्र में 56 हजार रूपए की आय सीमा निर्धारित की गई है. जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, दिव्यांयता का सर्टिफिकेट, जो कि सीएमओ कार्यालय से सर्टिफाइड हो. इसके बाद 3 महीने की किस्त के रूप में यह 9000 रुपए दिए जाते हैं.

Tags: Local18, Mathura news

FIRST PUBLISHED :

October 10, 2024, 15:48 IST

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