हरियाणा पुलिस ने राज्य भर में लेन अनुशासन और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पांच दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उचित लेन ड्राइविंग के बारे में शिक्षित करना है। इसका समापन 24 नवंबर को होगा। हरियाणा पुलिस लेन अनुशासन और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। शुक्रवार को हरियाणा पुलिस के एक बयान में कहा गया कि इस दिशा में इन ठोस प्रयासों के चलते पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक 662 सड़क दुर्घटनाएं कम हुई हैं। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में भी कमी आई है। इस साल 278 मौतें कम हुई हैं।
पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 505 कम लोग घायल हुए हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि लोग यातायात नियमों का गंभीरता से पालन करें। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण लेन ड्राइविंग का उल्लंघन भी है। उन्होंने कहा कि अगर लोग अपने वाहन निर्धारित लेन में चलाएं तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है।
18 लाख वाहनों के चालान कटे
विशेष अभियान के बारे में डीजीपी ने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक अंबाला, पंचकूला, कैथल, सिरसा, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, नूंह, रोहतक, भिवानी, करनाल, हिसार, यमुनानगर, जींद और नारनौल जिलों में लेन ड्राइविंग उल्लंघन के चालान काटे जा चुके हैं। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि जनवरी से अक्टूबर तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 18,21,318 वाहन चालकों के चालान काटे गए। इसी प्रकार, हरियाणा पुलिस द्वारा इस वर्ष लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए 1883 जागरूकता अभियान चलाए गए, जिनमें 2,63,259 लोगों ने भाग लिया।
स्कूली बच्चों में भी जागरुकता
प्रदेश में गांवों, ढाबों और फैक्ट्रियों सहित विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को लेन ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं स्कूली बच्चों को भी यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस बीच, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात एवं राजमार्ग) हरदीप दून ने बताया कि लेन ड्राइविंग का पालन करने के लिए चलाए जा रहे अभियान की निगरानी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारी वाहन चालकों को फास्ट लेन (दाहिनी लेन) का प्रयोग करने से रोकें तथा वाहन को निर्धारित लेन में ही चलाएं।
एडिशनल डीजीपी के निर्देश
एडिशनल डीजीपी ने कहा कि लोगों को वाहन चलाते समय सही लेन का चयन करना चाहिए तथा उचित संकेत देने के बाद ही लेन बदलनी चाहिए। ओवरटेकिंग के लिए लोगों को सही लेन का प्रयोग करना चाहिए। लेन बदलने से पहले तथा ओवरटेक करते समय हमेशा इंडिकेटर का प्रयोग करें। यदि कोई व्यक्ति पहली बार लेन ड्राइविंग नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दून ने जनता से लेन ड्राइविंग का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी आ सकती है। (इनपुट- पीटीआई)