शिमला के ISBT का नहीं कटेगा बिजली कनेक्शन, HC ने लगाई रोक

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शिमला. हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने उन आदेशों के अमल पर रोक लगा दी है, जिसके तहत नगर निगम शिमला ने आईएसबीटी टुटीकंडी का बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए हैं. न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने मेसर्ज सीके इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए.

नगर निगम शिमला ने प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी न करने पर आईएसबीटी प्रबंधन को इस बारे में अंतिम नोटिस जारी किया था. मामले के अनुसार आईएसबीटी से नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 6.33 करोड़ रुपये वसूलने हैं. लेकिन प्रबंधन ने कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद यह टैक्स नहीं भरा है.

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मेसर्ज सीके इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का कहना है कि उसका बस अड्डा प्रबंधन के साथ करार हुआ है और जो भी संपति कर की अदायगी करनी है. वह बस अड्डा प्रबंधन ने करनी है, क्योंकि वह इस संपति की असल मालिक है. कानूनन संपति कर की अदायगी मालिक द्वारा की जाती है. कोर्ट ने प्रार्थी कंपनी की ओर से दी गई दलीलों से प्रथम दृष्टया सहमति जताते हुए नगर निगम शिमला के आदेशों पर रोक लगा दी है.

Tags: Himachal news, Shimla News

FIRST PUBLISHED :

November 21, 2024, 19:52 IST

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