शेख हसीना के प्रत्‍यर्पण पर बांग्‍लादेश के कानूनी सलाहकार तो देने लगे धमकी

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Last Updated:January 21, 2025, 19:34 IST

Sheikh Hasina News: शेख हसीना के प्रत्‍यर्पण पर नया अपडेट आया है. बांग्‍लादेश के कानूनी सलाहकार ने धमकी भरे लहजे में कहा क‍ि अगर भारत शेख हसीना को नहीं भेजेगा तो हम इंटरनेशनल सहयोग लेंगे.

शेख हसीना के प्रत्‍यर्पण पर बांग्‍लादेश के कानूनी सलाहकार तो देने लगे धमकी

शेख हसीना इन द‍िनों भारत में राजनीत‍िक शरण ली हुई हैं.

बांग्‍लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्‍यर्पण के ल‍िए भारत को पत्र लिखा है. लेकिन अब तक भारत की ओर से उन्‍हें कोई जवाब नहीं मिला है. जब इस बारे में बांग्‍लादेश के कानूनी सलाहकार से सवाल क‍िए गए तो वे भारत को धमकी देने वाली भाषा बोलते नजर आए. कहा, अगर भारत शेख हसीना को वापस नहीं भेजता है तो हम इंटरनेशनल एजेंसियों की मदद लेंगे.

डेली स्‍टार की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्‍लादेश के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरूल ने कहा, हमने प्रत्यर्पण के लिए पत्र लिखा है. भारत और बांग्‍लादेश के बीच प्रत्‍यर्पण संध‍ि है. अगर बांग्‍लादेश शेख हसीना को वापस नहीं करता है, तो यह प्रत्‍यर्पण संध‍ि का स्‍पष्‍ट उल्‍लंघन होगा. अगर भारत ने ऐसा क‍िया तो विदेश मंत्रालय अंतरराष्‍ट्रीय समुदाय के सामने इस मुद्दे को उठाएगा. इंटरनेशनल एजेंसियों की मदद ली जाएगी. आस‍िफ नजरूल ने कहा, विदेश मंत्रालय शेख हसीना को लाने के ल‍िए प्रयास कर रहा है. रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है. हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं. सरकार शेख हसीना को वापस लाने के लिए सभी प्रयास जारी रखेगी.

राजनीत‍िक मामले वापस लेंगे
आसिफ नजरूल ने ये भी कहा क‍ि शेख हसीना की सरकार ने पिछले 15 साल में ज‍िन लोगों को राजनीतिक वजहों से झूठे मुकदमों में फंसाया था, वे सारे मुकदमे खत्‍म क‍िए जाएंगे. फरवरी तक ये सारे मुकदमे वापस ले ल‍िए जाएंगे. जेलों में बंद उन सभी लोगों को तुरंत छोड़ द‍िया जाएगा. 25 जिलों में कई लाख आरोपियों से संबंधित 2,500 से अधिक झूठे और राजनीति से प्रेरित मामलों की पहचान कर ली गई है. इन जिलों में ऐसे और भी मामले हो सकते हैं.

क‍िन मामलों को ले रहे वापस
बांग्‍लादेश के कानून मंत्री ने कहा क‍ि 25 जिलों से 2,500 मामले वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है और अगले सप्ताह तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है. हमें उम्मीद है कि हम फरवरी तक झूठे और राजनीति से प्रेरित मामलों को वापस लेने में सक्षम होंगे. ये मामले विस्फोटक, हथियार, विशेष अधिकार और पुलिस के काम में बाधा डालने से संबंधित कानूनों के तहत दर्ज किए गए थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल उन मामलों को ही वापस लेने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है जिनके बारे में उचित संदेह है कि वे फर्जी हैं.

First Published :

January 21, 2025, 19:34 IST

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