संभल में आज क्या हैं हालात? एक्शन में प्रशासन, इंटरनेट बंद; पढ़ें लेटेस्ट अपडेट्स

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उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद (Jama Masjid) में सर्वे को लेकर हुए विवाद के बाद क्षेत्र में तनाव जारी है. इस बीच हिंसा में मरने वालों की संख्या 5 तक पहुंच गयी है. वहीं जिले में इंटरनेट पर पाबंदी जारी है. इधर समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद देश भर के विपक्षी नेताओं ने विरोध जताया है. अब इस मामले में आरएसएस की भी एंट्री हो गयी है. संघ के नेता इन्द्रेश कुमार ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने यूपी के संभल में हुए दंगे के लिए सपा को दोषी ठहराया है. उन्होंने कहा की समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई इसलिए उसने संभल में दंगा करवाया. वो हार को पचा नहीं पाए और अपने नेताओं को भड़काकर 5-10 मुस्लमान मरवा दिए.

  1. संभल की विवादित जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने रविवार को मस्जिद परिसर के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के लिये स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए सोमवार को कहा कि मस्जिद की खुदाई की अफवाह फैलने से भीड़ उग्र हुई. मस्जिद की प्रबंधन समिति ने पत्रकार वार्ता में हिंसा के मामले में स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाये हैं. 

  2. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ((AIMIM)) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संभल हिंसा में मारे गए युवकों के बारे में कहा कि उन पर "फायरिंग नहीं की गई, बल्कि मर्डर हुआ है", जिसकी जांच किसी मौजूदा जज से कराई जानी चाहिए.  ओवैसी ने कहा, “सर्वे से पहले मस्जिद के प्रबंधकों को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई. पुलिस का यह काम था कि वह मस्जिद कमेटी को विश्वास में लेती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद हिंसा हुई.”

  3. संभल की शाही मस्जिद जिस गली में है, उस गली में सन्नाटा पसरा हुआ है. घरों में ताला लग गया है. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि संभल तहसील में इंटरनेट बैन को एक दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है. मंगलवार को भी इंटरनेट बंद रहेगा. सोमवार को स्कूल भी बंद रखे गए हैं.

  4. उत्तर प्रदेश के संभल में हुए बवाल के बाद पुलिस ने विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. सोहेल इकबाल ने सोमवार को संभल मामले में आईएएनएस से बात करते हुए खुद को निर्दोष बताया. सोहेल इकबाल ने कहा, "हम लोग गंगा-जमुनी तहजीब के तहत प्रशासन के साथ मिलकर संभल की शांति व्यवस्था बरकरार रखने का काम करते हैं. इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन का सहयोग किया गया है. मैंने माहौल बिगाड़ने का काम नहीं किया है. अगर कोई फोटो, वीडियो सामने आए तो मैं मान लूंगा कि मैंने गलत किया है. संभल की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए मैंने ऐसा कोई काम गलत नहीं किया है जिससे मैं शर्मिंदा होऊं या फिर मेरा परिवार शर्मिंदा हो."

  5. संभल हिंसा मामले में दर्ज एफ़आईआर के मुताबिक़ हिंसा से 2 दिन पहले शुक्रवार को जुमे की नमाज़ के दिन सांसद ज़िया-उर-रहमान बर्क़ ने बिना प्रशासन की अनुमति के जामा मस्जिद जाकर भीड़ को भड़काने काम काम किया. ज़िया-उर-रहमान बर्क़ ने 19 नवंबर को कोर्ट कमिश्नर सर्वे को लेकर इलाक़े के आम लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि ये मनमानी हो रही है. स्थानीय सांसद होने के नाते बर्क़ लोगों को समझाने में सफल रहे. 

  6.  मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने संभल की स्थिति को लेकर कहा है कि  स्थिति एकदम शांत है. दुकानें भी खुली हुई हैं. जिस जगह पर उपद्रव हुआ वहां कुछ दुकानें बंद हैं. बाकी बाहर स्थिति नॉर्मल है. अब किसी तरीके का कोई तनाव नहीं है. सब जगह पुलिस की मौजूदगी है. स्थिति कंट्रोल में है और सामान्य होती जा रही है. हमें पूरी उम्मीद है कि स्थिति अब लगातार सामान्य ही होती जाएगी.

  7. संभल में हुई हिंसा और पांच लोगों की मौत को लेकर मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने चौंकाने वाला दावा किया है...उनका दावा है कि मृतकों के शरीर में देसी तमंचे के कारतूस मिले हैं साथ ही पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है...

  8. उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा की आंच अन्य जिलों में न पहुंचे इसके लिए प्रशासन पहले ही अलर्ट हो गया है. राज्य के कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है. मऊ से लेकर फिरोजाबाद तक पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है.

  9. विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा की निंदा की और मामले में शामिल लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की. विहिप के संयुक्त महासचिव सुरेन्द्र जैन ने यह भी मांग की कि दोषियों और उनके समर्थकों पर रासुका के तहत मामला दर्ज किया जाए और हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई उनसे की जाए. 

  10. संभल में भड़की हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने बेकाबू स्थिति से निपटने के लिए सोमवार को कई तरह की पाबंदियां लगाने का आदेश जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक, कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा. 

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