Gachibowli Shop Hyderabad
हैदराबाद: शहर में रेस्तरां सहित सभी भोजनालयों के संचालन के लिए हैदराबाद पुलिस आयुक्त ने नए समय की घोषणा की है. नए समय के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, आइसक्रीम पार्लर, बेकरी, टिफिन सेंटर, कॉफी शॉप, चाय की दुकानें, पान की दुकानें आदि पर यह नियम लागू होंगे. बता दें कि हैदराबाद में रेस्टोरेंट को रात 1 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है.
पुलिस आयुक्त ने जारी किया आदेश
हैदराबाद पुलिस आयुक्त द्वारा मंगलवार को जारी नए आदेश के अनुसार सभी भोजनालयों को रोजाना सुबह 5 बजे से रात 1 बजे तक काम करने की अनुमति है. भोजनालयों के अलावा अन्य दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 11 बजे के बीच काम करने की अनुमति है. अब इस नए नियम को दुकानदार और ग्राहक किस तरह से देखते हैं.
रेस्टोरेंट चलाने वाले मुकित ने बताया
वहीं, मुकित जो कि गाचीबोली में एक छोटा रेस्टोरेंट चलाते हैं. उन्होंने बताया कि वह रोज सुबह 8 बजे दुकान खोलते हैं और रात 11 बजे से पहले बंद कर देते हैं. उन्होंने बताया की पुलिस की नई गाइडलाइन को सभी को फॉलो करना चाहिए. साथ ही पुराने नियम से ये नया नियम ठीक है.
आदेश का पालन न करने पर होगी कार्रवाई
लोकल18 से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि हैदराबाद मेट्रो सिटी है. यहां 1 बजे तक रेस्टोरेंट का खुलना जरूरी था. बड़े शहर के हिसाब से ये चीजें ठीक हैं. पुलिस के आदेश का पालन सभी को करना चाहिए. नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है
वहीं, आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि हैदराबाद में स्थित सभी रेस्तरां और शराब की दुकानों सहित सभी भोजनालयों के प्रबंधन जो समय का पालन करने में विफल रहते हैं, उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
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FIRST PUBLISHED :
September 30, 2024, 10:55 IST