Agency:News18 Uttar Pradesh
Last Updated:February 01, 2025, 22:30 IST
Budget 2025 Benefits : नई टैक्स रिजीम में अब सालाना 12 लाख रुपये कमाने पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए ये बचत 12.75 लाख तक जा सकती है. इससे टैक्सपेयर को 60 हजार तक का फायदा हो सकता है.
बजट पेश करती वित्त मंत्री
हाइलाइट्स
- नई टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं.
- नौकरीपेशा लोगों को 60 हजार रुपये तक का फायदा.
- सीनियर सिटीजन को ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ाकर एक लाख.
झांसी. केंद्र सरकार का 2025 के लिए बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद के पटल पर देश का बजट रखा. इस बजट में सबसे बड़ी खबर इनकम टैक्स से जुड़ी हुई आई. सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है. नई टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए ये बचत 12.75 लाख तक जा सकती है. इसे और अच्छे से समझने के लिए लोकल 18 ने CA मुहाफिज खान से बात की.
इस क्लास की मौज
CA मुहाफिज खान ने बताया कि बजट काफी अच्छा है. न्यू रिजीम टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव कर दिया गया है. पहले 12 लाख तक पर 15% टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे शून्य कर दिया गया है. ये फायदा टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत दी जाएगी. सरकार अभी तक जो टैक्स ले रही थी, उसे माफ कर देगी. इससे टैक्सपेयर को 60 हजार रुपये तक का फायदा होगा. सरकार इसे लागू करने के लिए अगले सप्ताह एक नया इनकम टैक्स बिल भी लाने जा रही है.
इन भी रखा गया ध्यान
CA मुहाफिज खान के अनुसार, इनकम टैक्स को लेकर कई अन्य बदलाव भी हुए हैं. रेंट से होने वाले इनकम पर अब 6 लाख रुपये तक के सालाना किराये पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा. सीनियर सिटीजन को मिलने वाले ब्याज पर जो टैक्स छूट मिलती है उसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है. अगर आपके पास दो घर हैं तो आप दोनों पर टैक्स का फायदा ले सकते हैं. अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक भेजते हैं तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा.
Location :
Jhansi,Uttar Pradesh
First Published :
February 01, 2025, 22:30 IST