विकाश कुमार/ चित्रकूट : आज के इस आधुनिक और डिजिटल दौर में सब कुछ डिजिटल होता चला जा रहा है. ऐसे में अब चित्रकूट जिले में अगर आप गैस सिलेंडर को रिफिल करवाने की सोच रहे हैं, तो आप को उससे पहले गैस सिलेंडर रिफिल करवाने में बदले गए नियम को जानना बहुत जरूरी है. अगर आप इस नियम से गैस सिलेंडर लेने जा रहे हैं, तो आप को आसानी से गैस सिलेंडर मिल जायेगा. अब नए नियम में एचपी गैस धारकों को रजिटर्ड मोबाइल नंबर हमारे पास लाना होगा. जिसमे से एक टोल फ्री नंबर को डायल किया जाएगा और वहां से आने वाली ओटीपी को बता कर आप गैस सिलेंडर को प्राप्त कर सकते हैं. यह नियम 1 अक्टूबर से लागू कर दिया है.
1 अक्टूबर से नया नियम लागू
बता दें कि चित्रकूट में पहले लोग एचपी गैस के गैस सिलेंडर को अपने साथ ले जाकर गैस पासबुक और पैसा देकर अपने साथ ही गैस सिलेंडर लेकर चले आते थे. लेकिन अब 1 अक्टूबर से बदले गए नियम में आप को अपने गैस पासबुक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के फोन को लेकर एजेंसी में जाना होगा. जिसके बाद एचपी गैस द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर में कॉल करना होगा. जिसके बाद ओटीपी को आप गैस एजेंसी में बता कर गैस सिलेंडर ले सकते हैं.
गैस एजेंसी प्रोपाइटर ने दी जानकारी
वहीं एचपी गैस के मानिकपुर के प्रोपाइटर संजय अग्रवाल ने लोकल 18 को जानकारी देते हुए बताया कि एचपी गैस एजेंसी के द्वारा अब गैस सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए नियम में बदलाव किया गया है.पहले लोग गैस पासबुक और पैसा देकर गैस सिलेंडर एजेंसी से रिफिली करवा लेते थे. लेकिन अब नए नियम में एचपी गैस धारकों को रजिटर्ड मोबाइल नंबर हमारे पास लाना होगा. जिसमे से एक टोल फ्री नंबर को डायल किया जाएगा और वहां से आने वाली ओटीपी को बता कर आप गैस सिलेंडर को प्राप्त कर सकते हैं. यह नियम 1 अक्टूबर से लागू कर दिया है.
उन्होंने आगे की जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी ग्राहक अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करवाने के बाद 90 दिनों तक बदलाव नहीं करसकता है और जो मोबाइल मोबाइल नंबर जिस्टर्ड है उसमें एसएमएस आने की सिम में बैलेंस होना बहुत ही महत्वपूर्ण है. बैलेंस में बिना मोबाइल नंबर के ओटीपी नहीं आ पायेगा.
Tags: Hindi news, Local18
FIRST PUBLISHED :
October 9, 2024, 10:37 IST