डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक और सांसद अमृतपाल सिंह से सीएम भगवंत मान की जान को खतरा है. पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह दावा किया है. इसमें कहा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए खालिस्तानी कट्टरपंथी अमृतपाल और उसके साथी न केवल राज्य की कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हैं, बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान की जान के लिए भी खतरा हैं.
राज्य पुलिस ने अपने दावे के समर्थन में अमृतपाल के कुछ वीडियो क्लिप का हवाला दिया है. इसमें वह यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस तरह से काम कर रहे हैं, जिससे उनका भी पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जैसा हश्र होगा. बता दें कि खालिस्तानी आतंकियों ने बेअंत सिंह की मानव बम से हत्या कर कर दी थी.
पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट को क्या-क्या बताया
राज्य पुलिस ने यह दावा अमृतसर के एसएसपी (ग्रामीण) चरणजीत सिंह के जरिये दायर हलफनामे में किया है. पुलिस ने यह हलफनामा अमृतपाल सिंह की एनएसए के तहत ताजा हिरासत के आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के जवाब में दायर किया है. एसएसपी की तरफ से दायर किए गए हलफनामे के अनुसार, फरवरी 2023 में अजनाला पुलिस स्टेशन की घटना के बाद, अमृतपाल का अजनाला थाने के ठीक बाहर वीडियो टेप किया था, जिसमें वह पंजाब के सीएम भगवंत मान का हश्र पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जैसा होने की बात कर रहा था.
राज्य पुलिस के अनुसार, अमृतपाल सिंह की ये भड़काऊ बातें पंजाब के युवाओं को गुमराह करने की प्रवृत्ति रखती थीं, जिसमें दिलावर सिंह की तरह मानव बम के रूप में काम करने और मुख्यमंत्री की हत्या को वीरतापूर्ण काम बताया जा रहा.
राज्य पुलिस ने अपने विस्तृत जवाब में दावा किया है कि यह आशंका थी कि अमृतपाल सिंह और उसके समर्थक भविष्य में भी, उनके अपने कट्टरपंथी विचारों के विपरीत कोई भी विचार व्यक्त करने वाले किसी भी व्यक्ति पर गंभीर हमला कर सकते हैं. वह कानून को अपने हाथों में ले सकते हैं और उन सभी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हो सकते हैं, जैसा कि उन्होंने हाल के दिनों में किया है.
राज्य सरकार की ओर से यह जवाब अमृतपाल के करीबी सहयोगी सरबजीत सिंह कलसी और गुरमीत सिंह गिल उर्फ गुरमीत भुक्कनवाला की तरफ दायर याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है, जो असम की डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए के तहत बंद हैं. कलसी और भुक्कनवाला दोनों ने इस साल मार्च में पंजाब सरकार द्वारा पारित अपने नए हिरासत आदेशों को चुनौती दी है.
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FIRST PUBLISHED :
September 22, 2024, 12:35 IST