दिल दहलाने वाली तस्वीर आई सामने, पेड़ से बांधकर आंगनवाड़ी कर्मी की पिटाई

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भोजन उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में आंगनवाड़ी कर्मी की पिटाई- India TV Hindi भोजन उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में आंगनवाड़ी कर्मी की पिटाई

ओडिशा के बालासोर के महापाड़ा गांव में स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को नियमित रूप से भोजन उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में ग्रामीणों ने एक आंगनवाड़ी कर्मी को पेड़ से बांधकर कर उसकी पिटाई की। घटना 19 सितंबर की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया। 

सिलांग पुलिस सीमा के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र में काम करने वाली पीड़िता उर्मिला सामल नियमित रूप से अपने कागजी काम निपटा रही थीं, तभी गांव की कुछ महिलाएं केंद्र में घुस आईं। पीड़िता पर अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने पहले तो गालियां देनी शुरू कर दीं, फिर उसे केंद्र के बाहर एक पेड़ से बांध दिया। पीड़िता दर्द से कराहती रही, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया।

गुस्से में थीं महिलाएं  

ग्रामीणों में खासकर आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों की माताएं थीं। भोजन आपूर्ति में कथित अनियमितता को लेकर महिलाएं गुस्से में थीं। इस दौरान एक महिला ने कहा, "वह हमारे बच्चों को नियमित रूप से अंडे नहीं दे रही है और हमने पहले भी इस बारे में शिकायत की है।" आरोपों को जोड़ते हुए एक ग्रामीण ने दावा किया कि सामल ने पहले भी अज्ञात कारणों से एक बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर बंद कर दिया था। ग्रामीण ने कहा, "यह पहली बार नहीं है। उसने यहां पहले भी कई संदिग्ध काम किए हैं।" 

पीड़िता अस्पताल में भर्ती

स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के हस्तक्षेप करने तक स्थिति और बिगड़ गई। घटना की सूचना मिलने के बाद बलियापाल बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) पार्वती मुर्मू अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं। उन्होंने उग्र ग्रामीणों को शांत किया और सामल को बचाया। पीड़िता को पहले चिकित्सा उपचार के लिए बस्ता अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने के कारण उसे बालासोर जिला मुख्यालय अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।

पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया

बालासोर की पुलिस अधीक्षक सागरिका नाथ ने बताया की घटना और वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आरोपियों को बीएनएस की धारा 126(2), 296, 115(2), 74, 121(1), 132, 303(2), 351(2), 3(5) के तहत गिरफ्तार किया गया है। (रिपोर्ट- शुभम कुमार)

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