एक्‍सप्रेसवे और हाईवे पर रेस्‍त्रां या पेट्रोल पंप अब आपकी ‘कृपा’ से चलेंगे

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नई दिल्‍ली. एक्‍सप्रेसवे या नेशनल हाईवे पर बने रेस्‍त्रां, पेट्रोल पंप, बेबी केयर, पार्किंग अब आप की ‘कृपा’ से चलेंगे. यानी अगर इनमें आपको जरा सी सुविधा हो तो आप कार्रवाई करा सकते हैं. सड़क परिहवन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे पर बेहतर सुविधाएं देने के लिए हमसफर पालिसी लांच की है. जहां पर एक ऐसी मशीन रखना अनिवार्य कर दिया है, जिससे रियल टाइम शिकायत नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया के पास पहुंच सकेगी. आइए जानें कैसे करा सकते हैं कार्रवाई?

सड़क परिहवन एवं हाईवे मंत्रालय ने ‘हमसफर पॉलिसी’ नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों की सुविधा के लिए लांच किया है, ि‍जससे उन्‍हें क्‍लीन टॉयलेट, बेबी केयर रूम, व्‍हीलचेयर, ठहरने के लिए की सुविधाएं मिल सकें.  साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी जगह एंट्री गेट पर डिजीटल पब्लिक फीडबैक सिस्‍टम लगाना अनिवार्य है. यह सिस्‍टम राजमार्ग एप से लिंक होगा, जिसको मोनिटर एनएचएआई के अधिकारी रियल टाइम करते हैं.

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इस तरह करेगा काम

डिजीटल पब्लिक फीडबैक सिस्‍टम में रेटिंग का विकल्‍प होगा. अगर आप वहां मिल रही सुविधाओं से खुश नहीं है तो कम रेटिंग दे सकते हैं. एक से लेकर पांच तक विकल्‍प होंगे. नियम के अनुसार तीन रेटिंग को औसत माना जाएगा . इससे नीचे रेटिंग 2.5 या इससे कम होने पर संबंधित कंपनी को नोटिस जारी किया जाएगा. इसकी मोनिटरिंग रियल टाइम होगी. इस तरह संबंधित पर कार्रवाई की जा सकती है, उस पर पेनाल्‍टी भी लगाई जा सकती है. एनएचएआई द्वारा नियुक्त बाहरी एजेंसी इनका नियमित निरीक्षण किया जएगा. कम स्‍टोर वाले स्‍थानों का भी निरीक्षण किया जाएगा.

पेट्रोल पंप के शौचालय रखने होंगे साफ

पेट्रोल पंपों के लिए टॉयलेट को साफ रखना और सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला रखना अनिवार्य है. पोलिसी के लांच करने के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ‘मैंने देखा है कि कई पेट्रोल पंप पर टॉयलेट बंद रहते हैं. नेशनल हाईवे के किनारे स्थित पेट्रोल पंप के टॉयलेट को साफ रखना और सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला रखना अनिवार्य है. ऐसा न होने पर पेट्रोल पंप बंद किए जा सकते हैं

Tags: Road and Transport Ministry, Union Minister Nitin Gadkari

FIRST PUBLISHED :

October 9, 2024, 10:37 IST

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