किसान इन सब्जियों की करें खेती, 75 प्रतिशत खर्च उठाएगी सरकार

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Agency:News18 Bihar

Last Updated:February 02, 2025, 15:18 IST

Patna Vegetable Farming Subsidy: सब्जी विकास योजना के तहत किसानों को सब्जी की खेती के लिए आने वाले खर्च का 75 प्रतिशत खर्च सरकार उठा रही है. इससे किसानों के ऊपर से आर्थिक बोझ कम होगा और किसान अपनी फसलों से मोटी...और पढ़ें

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सब्जियों

सब्जियों की खेती पर 75 फीसदी का अनुदान 

हाइलाइट्स

  • सब्जी की खेती पर 75% अनुदान देगी सरकार.
  • पटना में 261 हेक्टेयर भूमि पर सब्जी की खेती का लक्ष्य.
  • किसानों को 1000 से 10,000 रुपये तक अनुदान मिलेगा.

पटना. अगर आप किसान हैं और सब्जी की खेती करते हैं तो अब आपको नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा होने वाला है. सब्जी की खेती में जितना भी खर्च आएगा, उसका 75 फीसदी भार सरकार उठाएगी. अब आप कम लागत में ज्यादा लाभ उठा सकते हैं. दरअसल, सब्जी विकास योजना के तहत किसानों को सब्जी की खेती के लिए आने वाले खर्च का 75 प्रतिशत खर्च सरकार उठा रही है. इससे किसानों के ऊपर से आर्थिक बोझ कम होगा और किसान अपनी फसलों से मोटी कमाई कर सकते हैं.

इन सब्जियों की करनी होगी खेती 

दरअसल, इस योजना के तहत पटना जिले में कुल 261 हेक्टेयर भूमि पर सब्जी की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अंतर्गत जिले में प्रति 45 हेक्टेयर में कद्दू, नेनुआ, करेला, भिंडी और मिर्च की खेती तथा प्रति 12 हेक्टेयर में बैगन, तरबूज व खरबूज की खेती करनी है. इसके लिए किसानों को गरमा हाइब्रिड सब्जी का बिचड़ा और संकर बीज वितरित किए जाएंगे. इस बात की जानकारी उद्यान निदेशालय के सहायक निदेशक अमरजीत कुमार राय ने दी.

जानिए कितना मिलेगा अनुदान 

इस योजना के तहत प्रत्येक किसानों को एक हजार रुपए से लेकर 10 हजार तक अनुदान दिया जाएगा. सब्जी का बीज किसानों को न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 2.5 एकड़ तक का बीज सहायतानुदान पर दिया जायेगा. इस योजना के तहत बैगन, तरबूज और खरबूज के बिचड़े पर 75 प्रतिशत दिया जाएगा. प्रत्येक बिचड़े की कीमत तीन रुपये होगी, जिसे अनुदान के बाद 75 पैसे में उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं, कद्दू, नेनुआ, करेला, भिंडी और मिर्च के बिचड़े पर भी लागत का 75 प्रतिशत अनुदान मिलेगा. योजना के लिए आवेदन शुरु हो गया है.

कैसे करें आवेदन 

इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. विशेष जानकारी के लिए जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं. अगर आप किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इनमें से कोई एक दस्तावेज देना होगा. जैसे, भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र, पिछले दो साल की जमीन की रसीद, ऑनलाइन अपडेटेड रसीद, वंशावली प्रमाण-पत्र या जमीन से जुड़ा कानूनी एकरारनामा.

First Published :

February 02, 2025, 15:18 IST

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