कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर संग हुए रेप और मर्डर मामले में बड़ा अपडेट आया है। सीबीआई ने दोषी संजय रॉय की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ फांसी की सजा के लिए हाईकोर्ट में अपील है।
कोलकाता की सियालदाह कोर्ट ने शनिवार को संजय रॉय को इस मामले में दोषी करार दिया था और सोमवार को संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा था कि दोषी संजय रॉय को उसकी मौत होने तक जेल में ही रहना होगा। इसके अलावा उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जज ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।