Agency:Local18
Last Updated:February 01, 2025, 15:05 IST
नई टैक्स रिजीम में ₹12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। धारा 87A के तहत टैक्स छूट मिलेगी। यह छूट सिर्फ Individual Taxpayers को मिलेगी। अब लोग टैक्स कम और खुशियां ज्यादा गिनेंगे।
दिल्ली: टैक्स कितना बचेगा. पुरानी रिजीम में कितना लगेगा, नई वाली में कितना? सबसे बड़े सवाल यही हैं. तो बात ऐसी है नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना ₹12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. पुरी कैलकुलेशन ऐसे समझें.
नई रिजीम में
₹0 से ₹4 लाख – कोई टैक्स नहीं
₹4 से ₹8 लाख – 5% टैक्स
₹8 से ₹12 लाख – 10% टैक्स
ऊपर से मिलेगा 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडैक्शन. इस तरह नई रिजीम में आपके ₹12.75 लाख पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाएंगे. अब जो आपको ऊपर दो टैक्स दिख रहे हैं, यानी दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी. ऐसे में ये समझिए कि आखिर ये 87A क्या है जिसके तहत आपके पैसे सरकार माफ करेगी.
क्या है आर्टिकल 87A
धारा 87A (Section 87A) भारतीय आयकर अधिनियम के तहत दी जाने वाली एक टैक्स छूट (Rebate) की धारा है. यह छूट उन टैक्स पेयर्स को मिलती है, जिनकी सालाना टैक्स वाली इनकम, एक निश्चित सीमा से कम होती है. इसी आर्टिकल की वजह से नई रिजीम वाले लोगों के टैक्स माफ हो जाएंगे.
तीन चीजें ध्यान रखनी होंगी
– यह छूट सिर्फ Individual Taxpayers को मिलेगी
– किसी कंपनी और फर्म पर ये नियम लागू नहीं होगा
– यदि आपकी कुल आय 87A की सीमा से अधिक हो जाएगी तो छूट लागू नहीं होगी
हाथ में बचेंगे ज्यादा पैसे
यानि, जहां पहले लोग ₹12 लाख तक की कमाई पर टैक्स का रोना रोते थे, अब सरकार ने कह दिया – “कोई टेंशन नहीं, टैक्स भी माफ और बचत भी बरकरार! कहानी का निचोड़ यह है कि सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बना दिया है। नए स्लैब्स में आपको ज्यादा बचत मिलेगी और सैलरी का बड़ा हिस्सा अब आपके खर्चे और सपनों के लिए रहेगा। इस बजट के बाद, एक बात तो तय है – लोग अब टैक्स कम और खुशियां ज्यादा गिनेंगे!
First Published :
February 01, 2025, 15:03 IST