Agency:News18 Uttar Pradesh
Last Updated:February 11, 2025, 20:01 IST
Can one enactment with my woman successful hotel: गर्ल फ्रेंड या पार्टनर के साथ होटल में साथ रुकने का मन होता है लेकिन पुलिस के डर से ऐसा नहीं करते हैं तो अब डरने की जरूरत नहीं है. पुलिस परेशान करना तो दूर पास भी नहीं फट...और पढ़ें
कपल्स को है यह अधिकार।
मुरादाबाद: फरवरी महीना चल रहा है. इसे प्यार जताने और अपने प्यार का इजहार करने का मंथ भी कहा जाता है. 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक कपल अलग-अलग तरह के डे सेलिब्रेट करते हैं. इनमें रोज डे, टैडी डे, प्रपोज डे से लेकर कई अन्य डे हैं. गर्लफ्रैंड और ब्वॉयफ्रैंड वैलेंटाइन के विभिन्न डेज को सेलिब्रेट करने और एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए होटल भी जाते हैं. हालांकि, होटल जाने में कई लोगों को पुलिस का डर होता है. इस वजह से कई कपल अपने पार्टनर के साथ होटल जाना सुरक्षित नहीं समझते हैं. ऐसे कपल्स के लिए राहत भरी खबर है.
खबर यह है कि कपल्स आपसी सहमति से किसी भी होटल में आसानी से रह सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि कोई भी कपल्स बिना शादी किए आपस में कहीं भी जाकर किसी भी होटल में रह सकता है. इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी.
पुलिस ने ना घबराएं कपल्स
अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के साथ किसी होटल में ठहरे हैं और पुलिस आपसे पूछताछ करने आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है. अनमैरिड कपल का होटल में एक साथ रहना कोई जुर्म नहीं है. पुलिस को होटल में ठहरे किसी अनमैरिड कपल को परेशान करने या गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है.
मेजर और माइनर के बीच फंस जाते हैं मामले
वरिष्ठ अधिवक्ता पीके गोस्वामी ने बताया कि जो मेजर या वयस्क लोग हो जाते हैं उन्हें कुछ लीगल राइट्स और लीगल ड्यूटीज प्रोवाइड की गई हैं. आजकल के मामले मेजर और माइनर के बीच में आकर फंस जाते हैं. अगर वह माइनर है तो उसकी लीगल राइट्स आफ ड्यूटी डिफर है और मेजर है तो उसकी लीगल राइट आफ ड्यूटी डिफर है
मेजर लोगों को दिया गया है प्रोटेक्शन
अधिकवक्ता ने कहा कि मेजर लोगों को प्रोटेक्शन दिया गया. मेजर या वयस्क लोग कपल्स हैं तो वह कहीं भी एक दूसरे के साथ आ जा सकते हैं. किसी भी होटल में रुक सकते हैं. कोई होटल वाला उन्हें मना नहीं कर सकता और वह एक दूसरे के साथ घूम फिर भी सकते हैं. यह स्वतंत्रता के अधिकार में भी डिफाइन किया गया है. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है. ऐसे में अभी जब एक लड़का और लड़की कहीं घूमते हैं तो काफी लोग उन्हें गलत नजरिए से देखते हैं. इसी तरह जब वह कहीं होटल या रेस्टोरेंट में घूमते हैं तो भी लोग उन्हें पूर्वाग्रह के नजरिए से देखते हैं.
आर्टिकल 21 में कपल्स के लिए है प्रोटेक्शन
इंडियन कांस्टीट्यूशन (भारतीय संविधान) का आर्टिकल 21 कपल्स को प्रोटेक्शन देता है. अगर कपल्स बालिग हैं तो वह किसी भी पब्लिक प्लेस पर किसी भी होटल में साथ रह सकते हैं और साथ रुक सकते हैं. उन्हें कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर लोगों का शोषण करती है.
आपसी सहमति से बना सकते हैं सम्बंध
अधिवक्ता ने एक और जरूरी बात बताई कि कोई लड़की किसी लड़के से संबंध बनाती है तो यह सब उस लड़की के कंसर्न पर डिपेंड करता है. ऐसा ना हो कि किसी भी तरह से बात बिगड़ने पर वह लड़की दबाव में आकर बयान बदल दे और लड़के को फंसवा दे. उन्होंने कहा कि धर्म के तथाकथित ठेकेदारों की वजह से भी माहौल बिगड़ गया है. ऐसे में पुलिस भी कपल्स पर ज्यादा नजर बनाकर रखती है. इससे नियमों का पालन ठीक से नहीं हो पाता है. तो यदि आपको भी कभी पुलिस परेशान करे तो उन्हें बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संविधान से मिले अधिकार के तहत वो होटल में साथ ठहर सकते हैं. पुलिस को उन्हें परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है. पुलिस परेशान करती है तो उनके ऊपर के अधिकारियों से उनकी शिकायत कर सकते हैं. सुनवाई न होने पर वकील और सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं.
Location :
Moradabad,Uttar Pradesh
First Published :
February 11, 2025, 20:01 IST
गर्ल फ्रेंड के साथ होटल में रुकने पुलिस करे परेशान, ऐसे भागेगी उल्टे पांव