Last Updated:January 29, 2025, 07:57 IST
55वीं जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने बैंक व नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को यह राहत दी है.
हाइलाइट्स
- बैंकों और एनबीएफसी के दंडात्मक शुल्क पर जीएसटी नहीं लगेगा.
- 2,000 रुपये तक के ऑनलाइन लेनदेन पर जीएसटी नहीं लगेगा.
- आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के दंडात्मक शुल्क पर जीएसटी नहीं.
नई दिल्ली. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा है कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के दंडात्मक शुल्क लगाने पर जीएसटी लागू नहीं होगा. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक परिपत्र के जरिये यह भी साफ किया कि ऑनलाइन मंच पर भुगतान एग्रिगेटर्स की मदद से 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. बैंकों और एनबीएफसी के दंडात्मक शुल्क लगाने पर जीएसटी लागू होने के मुद्दे को स्पष्ट करते हुए सीबीआईसी ने कहा कि आरबीआई जिन संस्थाओं को विनियमित करता है, उनके दंडात्मक शुल्क अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर लगाए जाते हैं, और इसलिए उन पर जीएसटी लागू नहीं होगा.
सीबीआईसी ने कहा, ‘‘55वीं जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि कर्जदार के लोन कॉन्ट्रैक्ट की भौतिक शर्तों का अनुपालन न करने पर विनियमित संस्थाओं द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई जीएसटी देय नहीं है.’’
डिस्प्यूट सेटलमेंट में होगी आसानी
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे व्याख्या संबंधी विवादों का निपटारा होगा. इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी (नकदी) बढ़ाने के लिए तीन किस्तों में 60,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने और कई अन्य कदमों की घोषणा की थी.
जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ वी के विजयकुमार ने कहा, “बैंकिंग प्रणाली में लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपये की तरलता बढ़ाने के उपायों की आरबीआई की घोषणा बैंक और बाजार दोनों के लिए पॉजिटिव है. इसके साथ ही फरवरी की पॉलिसी बैठक में एमपीसी द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है. ऐसी स्थिति में बैंकों को लाभ होने की संभावना है.”
(भाषा से इनपुट के साथ)
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New Delhi,New Delhi,Delhi
First Published :
January 29, 2025, 07:57 IST