दिल्ली चुनाव के बीच राहुल गांधी को मिली खुशखबरी, शाह मामले में सुप्रीम राहत!

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Last Updated:January 20, 2025, 14:12 IST

Rahul gandhi News: दिल्ली में चल रहे विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े इस मामले में उनको ये राहत मिली है.

दिल्ली चुनाव के बीच राहुल गांधी को मिली खुशखबरी, शाह मामले में सुप्रीम राहत!

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

Rahul gandhi News: दिल्ली में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने इस मामले में उनके खिलाफ रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. राहुल गांधी की ओर से दायर एसएलपी पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और इस मामले के शिकायतकर्ता रांची के भाजपा नेता नवीन झा को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है.

2018 का मामला
यह मामला राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है. आरोप के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है. कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं. यह भाजपा में ही संभव है. इस टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए रांची निवासी भाजपा नेता नवीन झा की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था. इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था.

माफी नहीं मांगे जाने पर उन्होंने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था. राहुल गांधी ने इसे चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने इस केस को निरस्त करने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने फरवरी, 2024 में सुनवाई के बाद राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी.

First Published :

January 20, 2025, 14:11 IST

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