कुल्लू में संफिया फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकता योजना को लेकर अभिभावकों को जानकारी दी गई. इस दौरान दिव्यांग बच्चों के लिए कानूनी प्रबंधन और वित्तीय योजनाओं के बारे में बताया गया.
सम्फिया फाउंडेशन की फाउंडर श्रुति मोरे भारद्वाज ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों और इस क्षेत्र में काम के रहे प्रोफेशनल्स के लिए विशेष आवश्यकता प्लानिंग को लेकर जानकारी सांझी की गई. ऐसे में यहां विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम के तहत जानकारी दी जा रही है. उत्तराखंड से आए एडवोकेट रिजवान अली के द्वारा अभिभावकों को बताया गया. कैसे वह pwd एक्ट के तहत दिव्यांग बच्चों की लीगल और फाइनेनशियल प्लानिंग कर सकते है.
रेल या हवाई यात्रा में छूट
Pwd एक्ट के तहत ऐसे बच्चों के मां बाप जो सरकारी नौकरी में उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसीज में भी विशेष सुविधा रहती है. साथ ही ऐसे बच्चों के लिए दिव्यांग पेंशन, फैमिली पेंशन, मुफ्त कानूनी सहायता साथ ही सड़क, रेल या हवाई मार्ग से यात्रा किराए में भी विशेष छूट रहती है. ऐसे कई और अधिकार है जिनका प्रावधान इस एक्ट में किया गया है. ताकि इन बच्चों का भविष्य अच्छा किया जा सके.
दिव्यांग बच्चों के लिए कई बार नहीं कर पाते फाइनेंशियल प्लानिंग
डॉ श्रुति ने बताया कि कई ऐसे मामले देखे गए है. जहां दिव्यांग बच्चों के 18 – 20 साल के होने तक अभिभावक कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते है. उन्हें बाद में यह चिंता सताती है.अब इन बच्चों की देखभाल उनके बाद किसके द्वारा की जाएगी. ऐसे में इस कार्यशाला के माध्यम से इन बच्चों के लिए बनने विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम की जानकारी सबको दी जा रही है। ताकि वह इसमें मिलने वाली सुविधाओं को जान कर इन बच्चों के भविष्य की प्लानिंग कर सके.शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को पहले जहां सिर्फ 3% आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई थी. लेकिन अधिनियम में इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है. ऐसे में अब इन बच्चों को समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे है.
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FIRST PUBLISHED :
November 19, 2024, 22:34 IST