पंचायत चुनाव के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर सख्त नियम, जानें नए निर्देश

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Agency:News18 Chhattisgarh

Last Updated:January 24, 2025, 13:50 IST

Nikay Chunav 2025: कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के अंतर्गत, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबं...और पढ़ें

पंचायत चुनाव के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर सख्त नियम, जानें नए निर्देश

बिलासपुर कलेक्टर ने चुनाव मद्देनजर डीजे संचालकों के लिए जारी किए सख्त निर्देश.

बिलासपुर जिले में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को नियंत्रित करने हेतु सख्त निर्देश जारी किए हैं. आदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निर्धारित समय एवं स्थान तक सीमित करने और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है.

चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों द्वारा लाउडस्पीकर का व्यापक उपयोग प्रचार के लिए किया जाता है. इससे अक्सर विद्यार्थियों, वृद्धजनों और बीमार व्यक्तियों को परेशानी होती है. कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र आवश्यक हैं, लेकिन इनका अविवेकपूर्ण और अनुचित समय पर उपयोग शांति जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है.

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के अंतर्गत, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा.

अनुमति अनिवार्य
लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए सक्षम अधिकारियों से लिखित अनुमति अनिवार्य होगी. जिला मुख्यालय: अनुविभागीय दंडाधिकारी, अनुविभागीय मुख्यालय: संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसील मुख्यालय: तहसीलदार/कार्यपालक दंडाधिकारी, उप तहसील स्तर: अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार. अधिकारियों से लेनी होगी अनुमति.

विशेष स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित
कुछ विशेष स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर,शासकीय कार्यालय, छात्रावास, बैंक, डाकघर, दूरभाष केंद्र. इन स्थानों के 200 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित होगा.

निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्धता
कलेक्टर अवनीश शरण ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और नागरिकों से नियमों का पालन करने और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है. यह निर्देश जिले के नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होगा.

Location :

Bilaspur,Chhattisgarh

First Published :

January 24, 2025, 13:50 IST

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