Last Updated:January 12, 2025, 10:46 IST
Gwalior News: ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पति का पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है. पत्नी ने पति के खिलाफ थाने में शिकायत की थी.
ग्वालियर. मध्य प्रदेश की ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पति का पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है. इतना ही नहीं अदालत ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के प्रकरण का भी हवाला दिया. इस मामले में पत्नी ने महिला थाने में पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. पत्नी ने पति पर दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक कृत्य का आरोप लगाया था. अब कोर्ट ने पति को क्लीन चिट दे दिया है. पति के खिलाफ दर्ज 377 की धारा हटाई जाएगी. वहीं दहेज एक्ट में सुनवाई जारी रहेगी.
दरअसल, आरोपी की शादी नवंबर 2020 में हुई थी. शादी के कुछ साल बाद पत्नी ने उसके खिलाफ महिला थाना में एफआईआर दर्ज कर दिया. पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति शराब पीकर आता है. फिर अप्राकृतिक रिलेशन बनाता है. इतना ही नहीं पत्नी ने पति मारपीट का भी आरोप लगाया है. इसके बाद पत्नी ने पति के खिलाफ थाने में शिकायत की थी.
कोर्ट ने दिया क्लीन चिट
पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ धारा 377 के साथ दहेज प्रताड़ना, मारपीट, घरेलू हिंसा सहित कई दूसरे मामलों में केस दर्ज किया था. इसके बाद इसी मामले को लेकर दोनों पक्ष कोर्ट पहुंच गए. विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना. फिर अप्राकृतिक कृत्य के मामले में पति को क्लीन चिट दे दी.
कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के प्रकरण का भी हवाला दिया. अदालत ने कहा कि पति का पत्नी के साथ रिलेशनशिप क्राइम नहीं हो सकता. हालांकि इस मामले में पति पर लगे दूसरे आरोपों का ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगा.