/
/
/
प्यार हुआ, इजहार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? बचपन की गलती पर कोर्ट ने अब सुनाई 20 साल की सजा
Gujarat News: एक युवक को कम उम्र में ही 15 साल की युवती से प्यार हो गया. इस रिलेशनशिप के दौरान दोनों ने ही घर और परिवार की परवाह किए बिना काफी नजदीकियां बढ़ा ली थी. उनके बीच इस दौरान शारीरिक संबंध भी बने. माता-पिता ने जब उनके रिश्ते को नहीं समझा तो वो घर छोड़कर भाग गए. पुलिस ने जैसे-तैसे युवक और युवती को पकड़ लिया. अब इस मामले में तीन साल बाद वडोदरा की जिला अदालत का फैसला आया है. कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए इस युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है.
गुजरात के सावली की जिला अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल के युवक के खिलाफ यह कड़ा रुख अख्तियार किया. कोर्ट ने माना कि कि आरोपी विनोद राठौड़ ने 15 साल की लड़की के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. नाबालिग लड़की एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी है. वो लड़की के संपर्क में आया. दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. दोनों अक्सर छुप-छुप कर एक दूसरे से मिलते थे. इसी दौरान उनके बीच संबंध भी बनें. जब मुलाकातें बढ़ने लगी तो नाबालिग की मां को इसका पता चला गया.
मां ने लगा दिया प्यार पर पहरा!
उन्होंने इस संबंध का विरोध किया. उन्होंने लड़का और लड़की के बीच मिलने-जुलने के सभी साधनों पर रोक लगा दी. जिसके बाद फरवरी 2022 में नाबालिग इस युवक के साथ घर छोड़कर भाग गई. कोर्ट ने माना कि यह युवक लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया. वह लड़की के साथ भरूच में कई जगहों पर रुका. इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने. लड़की की मां ने सावली में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने दोनों को पकड़ा
बाद में, आमोद पुलिस ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और सावली वापस ले आई. जिसके बाद राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया. सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने राठौड़ को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई. उसपर 50 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया गया. एक गलती कर यह युवक अब बुरी तरह फंस गया है. जब वो जेल से बाहर आएगा, उसकी उम्र करीब 40 साल होगी. हालांकि उसके पास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है.
Tags: Gujarat news, Gujarat News Today
FIRST PUBLISHED :
November 21, 2024, 12:34 IST