Agency:News18 Chhattisgarh
Last Updated:January 24, 2025, 14:04 IST
Chhattisgarh Panchayat Elections: बिलासपुर नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है. इसका पालन सुनिश्चित करने के लि...और पढ़ें
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं. आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमबद्ध बनाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने मुद्रकों और प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को चुनाव प्रचार से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है. प्रचार सामग्री में मुद्रक और प्रकाशक की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी. नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
बिलासपुर नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है. इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है.
प्रचार सामग्री में स्पष्ट विवरण अनिवार्य
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने स्पष्ट किया कि प्रचार सामग्री में मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अनिवार्य रूप से प्रदर्शित होना चाहिए. यह चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत जरूरी है ताकि प्रचार सामग्री की पहचान सुनिश्चित की जा सके.
नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर सख्त दंड का प्रावधान है. नियमों के उल्लंघन पर अधिकतम छह माह का कारावास, दो हजार रुपये का जुर्माना, या दोनों का दंड भुगतना पड़ सकता है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
मुद्रकों और प्रेस संचालकों को चेतावनी
नगर पालिका और पंचायत चुनाव के दौरान मुद्रकों और प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करें. प्रचार सामग्री के प्रकाशन और वितरण में किसी भी प्रकार की चूक पर कार्रवाई तय है.
चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर
इन निर्देशों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है. प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील की है ताकि चुनाव सुचारु और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके.
Location :
Bilaspur,Bilaspur,Chhattisgarh
First Published :
January 24, 2025, 14:04 IST
प्रचार सामग्री के लिए मुद्रकों को सख्त निर्देश, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई